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Shimla Sanjauli Masjid Case: वार्ता रही विफल, संजौली में हिंदूवादी संगठन आज करेंगे प्रदर्शन, धारा 163 लागू

Wed, 11 Sep 2024 02:00 AM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Wed, 11 Sep 2024 02:00 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में जिला प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच वार्ता विफल हो गई है। वहीं हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया है।

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Shimla Sanjauli Masjid Case Talks failed Hindu organizations will protest in Sanjauli today
शिमला के संजौली स्थित मस्जिद जाने वाले पहले मार्ग पर तैनात पुलिस के जवान लोगों से पूछताछ करते हुए। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध में 11 सितंबर को होने वाले प्रदर्शन को टालने के लिए जिला प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच वार्ता विफल हो गई है। इसके बाद जिला प्रशासन ने किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए नवबहार चौक से ढली टनल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी और ढली वाया संजौली-चलौंठी जंक्शन क्षेत्र में बुधवार सुबह 7 से रात 11:59 बजे तक धारा 163 लगा दी है। वहीं हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया है।

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इससे पहले उपायुक्त कार्यालय शिमला में सोमवार देर रात गुपचुप बुलाई गई बैठक में प्रशासन ने लोगों से बातचीत कर प्रदर्शन टालने की बात रखी, लेकिन दूसरा पक्ष मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को गिराने पर अड़ा रहा। सभी पक्षों से दो घंटे तक हुई वार्ता के बाद कोई नतीजा नहीं निकला। बैठक में संजौली में संघर्ष के लिए बनाई गई हिंदू संघर्ष समिति, हिमाचल देवभूमि संघर्ष समिति और सिविल सोसायटी के पदाधिकारी मौजूद थे। हिंदू संगठनों ने सुबह 11:00 बजे संजौली बाजार में प्रदर्शन की बात कही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अनुमति भी मांगी है, लेकिन धारा 163 लागू होने के बाद इसकी अनुमति मिलने की संभावना खत्म हो गई है। संजौली बाजार में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मस्जिद जाने वाले मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है। जिला पुलिस ने छह बटालियनों को शिमला बुला लिया है। क्यूआरटी भी संजौली बाजार में तैनात है।
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शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे लोग : सुनील
हिमाचल देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक सुनील चौहान ने कहा कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमारा मकसद हिंदू समाज को जगाना है। प्रशासन हमें बेवजह रोकता है या लाठीचार्ज होता है, तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के लिए अनुमति भी मांगी, लेकिन प्रशासन की ओर से जवाब नहीं आया। इस बारे में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से भी बात हुई है, उन्होंने लोगों से शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन की अपील की है।

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धारा 163 में ये रहेंगी पाबंदियां
धारा 163 (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के समान है) यह सार्वजनिक व्यवस्था बनाने और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई के लिए उपयोग की जाती है। यह धारा लागू होने पर उक्त क्षेत्र में 5 या इससे अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। हथियार ले जाने और नारेबाजी पर पाबंदी रहती है।

प्रदर्शन का फैसला सामूहिक
हिंदू जागरण मंच के पूर्व महामंत्री कमल गौतम ने कहा कि प्रदर्शन का निर्णय हिंदू समाज ने सामूहिक रूप से लिया है। प्रशासन ने बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन इसमें कार्रवाई को लेकर कोई पुख्ता आश्वासन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से विशेष समुदाय के लोगों के भारी संख्या में आने से हिंदू समाज की चिंताएं बढ़ी हैं।

उपायुक्त शिमला ने बताया कि सभी संगठनों के पदाधिकारियों को बातचीत के लिए बुलाया था। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। इसके बावजूद प्रदर्शन को देखते हुए धारा 163 लगाने का फैसला लिया - अनुपम कश्यप, उपायुक्त, शिमला

प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें- संजीव कुमार गांधी, पुलिस अधीक्षक, शिमला

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