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Rampur Bushahar News: पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास और बीस हजार जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। विशेष सत्र न्यायालय ने पत्नी के हत्यारे को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा के आदेश दिए हैं। जिला विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू पंकज शर्मा की अदालत ने दोषी जिला शिमला के रोहड़ू, पुजारली-दो के गांव शालान (कीट) निवासी 32 वर्षीय रमेश रिंकू को अभियोग की धारा 302 आईपीसी के अनुसार सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, 10 अगस्त, 2021 को पुलिस थाना रोहड़ू में रोहड़ू के कांसाकोटी, गांव बांसा निवासी श्याम लाल ने थाना रोहड़ू में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी बेटी बबीता की शादी शलान (कीट) निवासी रमेश से हुई है। नौ अगस्त, 2021 की रात को इसके दामाद रमेश ने घर पर अपने कमरे में इसकी बेटी बबीता की निर्मम हत्या कर दी है। श्याम लाल की शिकायत पर रोहड़ू पुलिस ने छानबीन शुरू की। इस दौरान पुलिस को साक्ष्य मिले। उसके बाद आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर रमेश रिंकू के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने इस मामले में 26 गवाहों के बयान दर्ज किए। सभी गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद सामने आए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने रमेश को दोषी करार दिया है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी सुनील शर्मा ने की है। उन्होंने कहा मामले की जांच पुलिस थाना रोहड़ू के निरीक्षक चतर सिंह पाल ने की है। उन्होंने कहा न्यायालय की ओर से आरोपी को दोषी साबित होने पर सजा के आदेश पत्नी की हत्या के मामले में किए गए हैं।
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रोहड़ू। विशेष सत्र न्यायालय ने पत्नी के हत्यारे को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा के आदेश दिए हैं। जिला विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू पंकज शर्मा की अदालत ने दोषी जिला शिमला के रोहड़ू, पुजारली-दो के गांव शालान (कीट) निवासी 32 वर्षीय रमेश रिंकू को अभियोग की धारा 302 आईपीसी के अनुसार सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, 10 अगस्त, 2021 को पुलिस थाना रोहड़ू में रोहड़ू के कांसाकोटी, गांव बांसा निवासी श्याम लाल ने थाना रोहड़ू में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी बेटी बबीता की शादी शलान (कीट) निवासी रमेश से हुई है। नौ अगस्त, 2021 की रात को इसके दामाद रमेश ने घर पर अपने कमरे में इसकी बेटी बबीता की निर्मम हत्या कर दी है। श्याम लाल की शिकायत पर रोहड़ू पुलिस ने छानबीन शुरू की। इस दौरान पुलिस को साक्ष्य मिले। उसके बाद आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर रमेश रिंकू के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने इस मामले में 26 गवाहों के बयान दर्ज किए। सभी गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद सामने आए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने रमेश को दोषी करार दिया है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी सुनील शर्मा ने की है। उन्होंने कहा मामले की जांच पुलिस थाना रोहड़ू के निरीक्षक चतर सिंह पाल ने की है। उन्होंने कहा न्यायालय की ओर से आरोपी को दोषी साबित होने पर सजा के आदेश पत्नी की हत्या के मामले में किए गए हैं।