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चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को न्यायालय से एक साल कारावास

Sat, 26 Feb 2022 11:26 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Feb 2022 11:26 PM IST
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court oredr to one years jail to  one person in  charas  case in rohru
court oredr to one years jail to one person in charas case in rohru
रोहडू़। छह साल पहले चरस के साथ गिरफ्तार किए आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए एक साल के साधारण कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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जानकारी के अनुसार 10 अक्तूबर 2015 चिड़गांव पुलिस की टीम गश्त पर थी। इस दौरान कुराड़ीगाड़ के समीप पुलिस की टीम को देख कर सामने से आ रहे व्यक्ति ने हड़बड़ाहट में भागने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी को रोककर पूछताछ की। शक होने पर जब उसके बैग की तलाश ली गई तो उसमें 54 ग्राम चरस बरामद की गई। आरोपी ने अपनी पहचान राकेश कुमार निवासी उत्तरकांशी जिले के आराकोट नेपाल के तौर पर बताई।
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पुलिस ने गवाहों के सामने चरस को बरामद करने के बाद आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर चालान अदालत के समक्ष पेश किया। पुलिस की ओर से सामने रखे गए तथ्य और गवाहों के बयान सहित अन्य सभी पक्षों को सुनने के बाद जेएमआईसी रोहडू़ कोर्ट नंबर एक मनीशा गोयल की अदालत ने राकेश कुमार को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को अलग-अलग धाराओं के तहत एक साल साधारण कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी सरोज मेहता ने की है।
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