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अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास पर दोषी को पांच साल की कैद

Sat, 21 May 2022 11:06 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 May 2022 11:06 PM IST
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court decision
सराहन में आंधी से उखड़ा सेब का पेड़। संवाद - फोटो : RAMPUR-HP
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश किन्नौर की अदालत ने अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास पर दोषी को पांच साल की कैद और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी अनुसार सात की नाबालिग अपने भाई के साथ स्कूल से अपने डेरे जा रही थी। आरोपी उसे अपने साथ जंगल की तरफ ले गया। नाबालिग के भाई ने आरोपी के चुंगल से उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसे मारा। नाबालिग के भाई ने इसकी सूचना अपने परिजनों को दी। परिजन बेटी की तलाश करने लगे, लेकिन कहीं पता न चला। इसके बाद नाबालिग के पिता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और परिजनों ने जंगल में रात को खोजबीन की, लेकिन नाबालिग और आरोपी नहीं मिले। अगली सुबह आरोपी और नाबालिग जंगल में मिले। पुलिस को देखकर आरोपी मौके से भाग गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी का गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। कोर्ट में गवाहों के बयान कलमबंद किए गए। साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को पांच साल का कारावास और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सरकार की तरफ से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
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