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Rampur Bushahar News: नशा तस्करी मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज
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20.34 ग्राम नशीले पदार्थ की बरामदगी से जुड़ा है मामला, पुलिस की पैरवी पर अदालत का फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
ठियोग (रामपुर बुशहर)। नशा तस्करी के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों चरणजीत सिंह और जसकरण सिंह की जमानत याचिकाएं अदालत ने खारिज कर दी हैं। ठियोग थाने में दर्ज इस मामले में 20.34 ग्राम चिट्टे की बरामदगी हुई थी। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना ठियोग में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18, 21 और 29 के तहत दर्ज किया गया है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों को एकत्रित किया। वहीं, दोनों आरोपियों की ओर से अदालत में दायर जमानत याचिकाओं का पुलिस ने विरोध किया और मामले से जुड़े तथ्यों एवं साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस की ओर से की गई प्रभावी पैरवी के बाद 14 अक्तूबर को विशेष न्यायाधीश शिमला की अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। पुलिस ने कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। ऐसे मामलों में साक्ष्य-आधारित जांच और न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सके।
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ठियोग (रामपुर बुशहर)। नशा तस्करी के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों चरणजीत सिंह और जसकरण सिंह की जमानत याचिकाएं अदालत ने खारिज कर दी हैं। ठियोग थाने में दर्ज इस मामले में 20.34 ग्राम चिट्टे की बरामदगी हुई थी। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना ठियोग में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18, 21 और 29 के तहत दर्ज किया गया है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों को एकत्रित किया। वहीं, दोनों आरोपियों की ओर से अदालत में दायर जमानत याचिकाओं का पुलिस ने विरोध किया और मामले से जुड़े तथ्यों एवं साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस की ओर से की गई प्रभावी पैरवी के बाद 14 अक्तूबर को विशेष न्यायाधीश शिमला की अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। पुलिस ने कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। ऐसे मामलों में साक्ष्य-आधारित जांच और न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सके।