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छेड़खानी पर डेढ़ साल की जेल, दस हजार जुर्माना

Fri, 08 Mar 2013 08:21 PM IST
मंडी/ब्यूरो
मंडी/ब्यूरो Updated Fri, 08 Mar 2013 08:21 PM IST
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one and half year imprisonment for eve teasing in himachal

महिला से छेड़खानी का अभियोग साबित होने पर मंडी की अदालत ने एक आरोपी को डेढ़ साल की कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी से मिली जुर्माना राशि को पीड़िता को दिया जाएगा।

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जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेंद्र सिंह के न्यायालय ने शुक्रवार को गहरी गांव निवासी मोहन लाल पुत्र सेवक राम के खिलाफ छेडखानी, मारपीट करके घायल करने और रास्ता रोकने का अभियोग साबित होने पर क्रमश: डेढ़ साल के कठोर, 6 माह, 2 माह और 10 दिनों के साधारण कारावास और क्रमश: पांच, तीन और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, उप तहसील कोटली के निचली सुराडी (सुराडी) गांव की पीड़िता 16 सितंबर 2008 को शाम के समय गाय से दूध निकालने अपनी गोहड़ में गई थी। इसी दौरान गोहड़ से लौटते समय घर के नजदीक आरोपी ने उससे छेड़खानी की।
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महिला ने जब पति को घटना बताई तो दोनों ने सदर थाना में मोहन लाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। मोहन लाल पर आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने उसे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा दी।

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