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पढ़ें कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए बदले गए नियम
अमर उजाला, शिमला
Updated Wed, 20 Nov 2013 11:50 AM IST
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हिमाचल पुलिस में महिला जवानों को अब 20 फीसदी भर्ती कोटा मिलेगा। गृह विभाग ने इसके लिए कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक के भर्ती एवं पदोन्नत्ति नियमों को संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
यह कोटा देने का ऐलान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस साल के बजट भाषण में किया था। भर्ती नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार है।
इसे आगामी कैबिनेट की बैठक में रखा जा रहा है। भर्ती नियमों में ज्यादा बदलाव के बजाय एक अतिरिक्त प्रोविजो इसमें जोड़कर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। संभवतया जनवरी 2014 के बाद होने वाली हर पुलिस भर्ती में यह भर्ती कोटा लागू हो जाएगा।
दूसरी ओर गृह विभाग ने सात साल के अंतराल के बाद हिमाचल पुलिस के अपने रूल्स का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। राज्य में पंजाब पुलिस एक्ट ही लागू होता था।
2007 में हिमाचल ने अपना एक्ट तो बना लिया, लेकिन इस एक्ट को कार्यान्वित करने वाले नियम नहीं बने। अब गृह विभाग ने एक उप जिला न्यायवादी के माध्यम से ये रूल्स बनवाए हैं।
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इन पर अब पुलिस मुख्यालय, विधि विभाग और गृह विभाग के बीच चर्चा हो रही है। इन्हें भी आगामी कैबिनेट में रखा जा रहा है। इसके बाद अधिसूचना के जरिये ये लागू हो जाएंगे। इसके बाद हिमाचल पुलिस एक्ट 2007 को भी पूरी तरह से लागू किया जा सकेगा। वर्तमान में पंजाब पुलिस रूल्स के तहत ही पुलिस में कामकाज चल रहा है।
कार्यकारी मुख्य सचिव पी. मित्रा ने बताया कि दोनों मामले ड्राफ्टिंग स्टेज पर हैं। इन्हें मंत्रिमंडल के समक्ष चर्चा के लिए रखा जा रहा है, ताकि फैसला हो सके।
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यह कोटा देने का ऐलान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस साल के बजट भाषण में किया था। भर्ती नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार है।
इसे आगामी कैबिनेट की बैठक में रखा जा रहा है। भर्ती नियमों में ज्यादा बदलाव के बजाय एक अतिरिक्त प्रोविजो इसमें जोड़कर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। संभवतया जनवरी 2014 के बाद होने वाली हर पुलिस भर्ती में यह भर्ती कोटा लागू हो जाएगा।
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दूसरी ओर गृह विभाग ने सात साल के अंतराल के बाद हिमाचल पुलिस के अपने रूल्स का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। राज्य में पंजाब पुलिस एक्ट ही लागू होता था।
2007 में हिमाचल ने अपना एक्ट तो बना लिया, लेकिन इस एक्ट को कार्यान्वित करने वाले नियम नहीं बने। अब गृह विभाग ने एक उप जिला न्यायवादी के माध्यम से ये रूल्स बनवाए हैं।
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इन पर अब पुलिस मुख्यालय, विधि विभाग और गृह विभाग के बीच चर्चा हो रही है। इन्हें भी आगामी कैबिनेट में रखा जा रहा है। इसके बाद अधिसूचना के जरिये ये लागू हो जाएंगे। इसके बाद हिमाचल पुलिस एक्ट 2007 को भी पूरी तरह से लागू किया जा सकेगा। वर्तमान में पंजाब पुलिस रूल्स के तहत ही पुलिस में कामकाज चल रहा है।
कार्यकारी मुख्य सचिव पी. मित्रा ने बताया कि दोनों मामले ड्राफ्टिंग स्टेज पर हैं। इन्हें मंत्रिमंडल के समक्ष चर्चा के लिए रखा जा रहा है, ताकि फैसला हो सके।