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Mandi News: होटल में दुष्कर्म के आरोप से युवक बरी
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साक्ष्यों में नहीं हुई ब्लैकमेलिंग की पुष्टि
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। मंडी के सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में आरोपी गौरव कुमार को बरी कर दिया है। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 13 अक्तूबर को सुनाए फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। आरोपी बल्ह क्षेत्र का निवासी है।
अभियोजन के अनुसार, पीड़िता की शादी सितंबर 2022 में हुई थी। एक नवंबर 2022 को कॉलेज में उसके पुराने परिचित गौरव कुमार ने कथित तौर पर पुरानी तस्वीरें और चैट पति को भेजने की धमकी देकर उसे मंडी के एक होटल में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आरोप था कि आरोपी ने अश्लील वीडियो सार्वजनिक करने और पति को जान से मारने की धमकी भी दी तथा 1.50 लाख रुपये मांगे। मामले में महिला पुलिस थाना मंडी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह पेश किए। अदालत ने पाया कि आरोपी के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच में कथित अश्लील तस्वीरें और वीडियो नहीं मिले। जांच अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि होटल के कमरे में कैमरा लगाए जाने की पुष्टि नहीं हुई। अदालत ने पीड़िता की गवाही और अन्य साक्ष्यों का आकलन करते हुए कहा कि कथित ब्लैकमेलिंग की पुष्टि के लिए ठोस साक्ष्य नहीं मिले और आरोपी के खिलाफ संदेह से परे आरोप साबित नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(n), 376(2)(h) और 506 के तहत आरोपी को बरी कर दिया।
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मंडी। मंडी के सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में आरोपी गौरव कुमार को बरी कर दिया है। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 13 अक्तूबर को सुनाए फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। आरोपी बल्ह क्षेत्र का निवासी है।
अभियोजन के अनुसार, पीड़िता की शादी सितंबर 2022 में हुई थी। एक नवंबर 2022 को कॉलेज में उसके पुराने परिचित गौरव कुमार ने कथित तौर पर पुरानी तस्वीरें और चैट पति को भेजने की धमकी देकर उसे मंडी के एक होटल में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आरोप था कि आरोपी ने अश्लील वीडियो सार्वजनिक करने और पति को जान से मारने की धमकी भी दी तथा 1.50 लाख रुपये मांगे। मामले में महिला पुलिस थाना मंडी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह पेश किए। अदालत ने पाया कि आरोपी के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच में कथित अश्लील तस्वीरें और वीडियो नहीं मिले। जांच अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि होटल के कमरे में कैमरा लगाए जाने की पुष्टि नहीं हुई। अदालत ने पीड़िता की गवाही और अन्य साक्ष्यों का आकलन करते हुए कहा कि कथित ब्लैकमेलिंग की पुष्टि के लिए ठोस साक्ष्य नहीं मिले और आरोपी के खिलाफ संदेह से परे आरोप साबित नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(n), 376(2)(h) और 506 के तहत आरोपी को बरी कर दिया।
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