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अवैध शराब बेचने के दोषी को छह माह की सजा

Thu, 18 Feb 2016 10:39 PM IST
ब्यूरो /अमर उजाला, जोगिंद्रनगर (मंडी)
ब्यूरो /अमर उजाला, जोगिंद्रनगर (मंडी) Updated Thu, 18 Feb 2016 10:39 PM IST
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अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी विशाल भमनोत्रा जोगिंद्रनगर की अदालत ने अवैध शराब बेचने के मामले में एक दोषी को छह माह की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी चनन सिंह ने बताया कि विशाल भमनोत्रा की अदालत ने वीरवार को अवैध रूप से 50 पेटी ऊना नंबर वन शराब किराये के मकान में रखने और थोक में सप्लाई करने के जुर्म में उपरोक्त सजा सुनाई है।

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उन्होंने कहा कि झटींगरी में शराब के ठेके में बतौर विक्रेता कार्यरत सुनील कुमार पुत्र जिंदूराम गांव बराल डाकघर बरोटीवाला तहसील सरकाघाट जिला मंडी के क्वार्टर में अवैध शराब रखने की गुप्त सूचना मिली थी। जिस पर पधर थाना के एएसआई जगदीश चंद के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आरोपी के क्वार्टर में तलाशी ली जहां से 50 पेटी शराब ऊना नंबर वन बरामद की। इस मामले में जिला सहायक न्यायवादी चनन सिंह ने पैरवी करते हुए सात गवाह अदालत में पेश किए। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को यह सजा सुनाई।

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