{"_id":"67fff70c03655ef61001f474","slug":"six-months-imprisonment-for-negligent-driving-of-motorcycle-mandi-news-c-90-1-ssml1045-153491-2025-04-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mandi News: लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने के दोषी को छह माह का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mandi News: लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने के दोषी को छह माह का कारावास
Wed, 16 Apr 2025 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Wed, 16 Apr 2025 11:59 PM IST
विज्ञापन
मंडी। तेज रफ्तारी और लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाकर दुर्घटना करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को छह महीने के साधारण कारावास और 4500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सदर तहसील के खिंडर (पधियूं) निवासी आदर्श के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 196 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे छह-छह महीने और तीन माह के साधारण कारावास और एक हजार, पांच सौ, एक हजार और दो हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
मामला 21 दिसंबर 2020 का है। दो अंब के पास एक दुर्घटना में दो लोग घायल हो गए थे। दुर्घटना में घायल हुई रीना ने पुलिस को बताया कि वह अपनी दोस्त सोनू के साथ स्कूटी पर मंडी बाजार से घर जा रही थी, तभी तल्याहड की ओर से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने गलत दिशा में आकर उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे उन्हें चोटें आईं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में अभियोग चलाया।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक अजय ठाकुर ने 16 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी पर अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दुर्घटना के चश्मदीद गवाहों और अन्य साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने और घायल करने का अभियोग साबित हुआ। इसके अलावा आरोपी पर वाहन का बीमा न होने का अभियोग भी साबित हुआ। संवाद
विज्ञापन
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सदर तहसील के खिंडर (पधियूं) निवासी आदर्श के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 196 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे छह-छह महीने और तीन माह के साधारण कारावास और एक हजार, पांच सौ, एक हजार और दो हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
विज्ञापन
मामला 21 दिसंबर 2020 का है। दो अंब के पास एक दुर्घटना में दो लोग घायल हो गए थे। दुर्घटना में घायल हुई रीना ने पुलिस को बताया कि वह अपनी दोस्त सोनू के साथ स्कूटी पर मंडी बाजार से घर जा रही थी, तभी तल्याहड की ओर से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने गलत दिशा में आकर उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे उन्हें चोटें आईं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में अभियोग चलाया।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक अजय ठाकुर ने 16 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी पर अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दुर्घटना के चश्मदीद गवाहों और अन्य साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने और घायल करने का अभियोग साबित हुआ। इसके अलावा आरोपी पर वाहन का बीमा न होने का अभियोग भी साबित हुआ। संवाद