फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Six months imprisonment for negligent driving of motorcycle

Mandi News: लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने के दोषी को छह माह का कारावास

Wed, 16 Apr 2025 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Wed, 16 Apr 2025 11:59 PM IST
विज्ञापन
Six months imprisonment for negligent driving of motorcycle
मंडी। तेज रफ्तारी और लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाकर दुर्घटना करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को छह महीने के साधारण कारावास और 4500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सदर तहसील के खिंडर (पधियूं) निवासी आदर्श के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 196 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे छह-छह महीने और तीन माह के साधारण कारावास और एक हजार, पांच सौ, एक हजार और दो हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
विज्ञापन

मामला 21 दिसंबर 2020 का है। दो अंब के पास एक दुर्घटना में दो लोग घायल हो गए थे। दुर्घटना में घायल हुई रीना ने पुलिस को बताया कि वह अपनी दोस्त सोनू के साथ स्कूटी पर मंडी बाजार से घर जा रही थी, तभी तल्याहड की ओर से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने गलत दिशा में आकर उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे उन्हें चोटें आईं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में अभियोग चलाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक अजय ठाकुर ने 16 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी पर अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दुर्घटना के चश्मदीद गवाहों और अन्य साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने और घायल करने का अभियोग साबित हुआ। इसके अलावा आरोपी पर  वाहन का बीमा न होने का अभियोग भी साबित हुआ। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed