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Mandi News: कोर्ट के कड़े रुख के बाद जागा लोक निर्माण विभाग, 3 दिन के अंदर राशि होगी जारी

Fri, 16 Oct 2026 12:30 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:30 AM IST
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Public Works Department stirs into action following court's stern stance; funds to be released within 3 days.
कर्मचारी के हक में आया अदालत का फैसला, विभाग ने शुरू की भुगतान प्रक्रिया
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लेबर कोर्ट के आदेश न मानने पर लोनिवि के सर्किट हाउस की कुर्की के दिए हैं आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। लेबर कोर्ट के आदेशों की लंबे समय से अवहेलना कर रहे लोक निर्माण विभाग को मंडी अदालत के कड़े रुख के बाद आखिरकार होश आ गया है। सीनियर सिविल जज मंडी के न्यायालय की ओर से दिए गए निर्देशों और सर्किट हाउस की कुर्की की चेतावनी के बाद विभाग अब हरकत में आया हैं। लोक निर्माण विभाग ने पीड़ित कर्मचारी वीरेंद्र कुमार के पक्ष में जारी अवार्ड की डिक्री राशि का भुगतान करने के लिए बैंक ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग की मानें तो अगले दो से तीन दिनों के भीतर देय राशि का भुगतान कोर्ट के समक्ष कर दिया जाएगा।
वीरेंद्र कुमार बनाम अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग मामले में अदालत ने 14 अक्तूबर को आदेश जारी करते हुए विभाग को तीन दिन के भीतर पूरी राशि ब्याज सहित अदा करने को कहा है। 17 सितंबर से लंबित चल रही इस निष्पादन याचिका पर कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि 17 अक्तूबर तक 3,29,222 रुपये की राशि ब्याज सहित अदा नहीं की गई तो 27 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे के बाद मेहमानों के चेक-आउट के समय पर पुलिस बल की मौजूदगी में टारना रोड स्थित लोनिवि के सर्किट हाउस का कब्जा बेलिफ की ओर से लिया जाएगा। अदालत ने एसपी मंडी को पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने और सिविल नाजिर को कुर्की का सामान मुहैया कराने के निर्देश भी जारी किए थे।
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लेबर कोर्ट ने 7 सितंबर 2022 को वीरेंद्र कुमार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 34 माह के वेतन, हर्जाने और ब्याज का अवार्ड पास किया था। विभाग की ओर से इसे लागू न करने पर 12 अगस्त को लोनिवि की आपत्तियां खारिज कर दी गई। विभाग की ओर से अवार्ड पर किसी अपीलीय प्राधिकारी की ओर से स्टे का कोई आदेश प्रस्तुत न किए जाने पर अदालत ने कुर्की का रास्ता अपनाया जिसके बाद अब विभाग आनन-फानन में भुगतान की कागजी औपचारिकताएं पूरी करने में जुट गया है।
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अदालत के आदेशों का पूरी तरह सम्मान किया जाएगा। कर्मचारी के अवार्ड की देय राशि का भुगतान करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगले दो से तीन दिनों के भीतर पूरी राशि जारी कर कोर्ट के समक्ष जमा करवा दी जाएगी। -डीके वर्मा, अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग मंडल मंडी।
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