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Mandi News: तीन दिन में ब्याज सहित राशि चुकाए लोक निर्माण विभाग, नहीं तो कुर्क होगा सर्किट हाउस
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सीनियर सिविल जज मंडी ने दिए कर्मचारी के पक्ष में दिए आदेश, 27 अक्तूबर को कब्जा लेने की तैयारी
पुलिस अधीक्षक और सिविल नाजिर को आवश्यक निर्देश जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। सीनियर सिविल जज मंडी के न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग को वीरेंद्र कुमार के पक्ष में दिए गए अवार्ड की डिक्री राशि तीन दिनों में ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अगर 17 अक्तूबर तक यह राशि ब्याज सहित अदा नहीं की गई तो न्यायालय का बेलिफ़ 27 अक्तूबर को यहां के टारना रोड़ स्थित लोक निर्माण विभाग के सर्किट हाउस का कब्जा ले लेगा।
अदालत ने सिविल नाजिर को निर्देश दिए हैं कि वह सर्किट हाउस की कुर्की के लिए बेलिफ को सभी ज़रूरी सामान और सामग्री उपलब्ध करवाए। अदालत ने जिला पुलिस अधीक्षक को भी निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वह पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात करें। जिससे कानून-व्यवस्था की कोई समस्या न हो। अदालत ने बेलिफ़ को भी निर्देश दिया है कि वह कुर्की की कार्यवाही 27 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे के बाद सर्किट हाउस के मेहमानों के लिए चेक-इन-आउट के समय के बाद ही शुरू करे।
उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग के कर्मी वीरेंद्र कुमार ने विभाग के आदेशों को लेबर कोर्ट में चुनौती दी थी। लेबर कोर्ट ने 7 सितंबर 2022 को वीरेंद्र कुमार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें 3,29,222 रुपये की राशि बतौर हर्जाना, 34 माह के वेतन और ब्याज के रूप में देने का अवार्ड पास किया था। अवार्ड लागू करवाने के लिए वीरेंद्र ने अदालत में इजराय याचिका दायर की थी। सीनियर सिविल जज न्यायालय ने इजराय याचिका पर विभाग की ओर से दायर आपत्तियां विगत 12 अगस्त को खारिज कर दी थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा विभाग लंबे समय से अवार्ड का पालन करने में विफल रहा है जिसके कारण विभाग की संपत्तियों को कुर्क करके अवार्ड का भुगतान करने के अलावा अदालत के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अदालत ने विभाग की ओर से सहायक लोक अभियोजक के आखिरी अवसर के विशेष अनुरोध को स्वीकारते हुए तीन दिनों में राशि का भुगतान करने का समय दिया है। ऐसा न करने कर सर्किट हाउस की कुर्की की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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पुलिस अधीक्षक और सिविल नाजिर को आवश्यक निर्देश जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। सीनियर सिविल जज मंडी के न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग को वीरेंद्र कुमार के पक्ष में दिए गए अवार्ड की डिक्री राशि तीन दिनों में ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अगर 17 अक्तूबर तक यह राशि ब्याज सहित अदा नहीं की गई तो न्यायालय का बेलिफ़ 27 अक्तूबर को यहां के टारना रोड़ स्थित लोक निर्माण विभाग के सर्किट हाउस का कब्जा ले लेगा।
अदालत ने सिविल नाजिर को निर्देश दिए हैं कि वह सर्किट हाउस की कुर्की के लिए बेलिफ को सभी ज़रूरी सामान और सामग्री उपलब्ध करवाए। अदालत ने जिला पुलिस अधीक्षक को भी निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वह पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात करें। जिससे कानून-व्यवस्था की कोई समस्या न हो। अदालत ने बेलिफ़ को भी निर्देश दिया है कि वह कुर्की की कार्यवाही 27 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे के बाद सर्किट हाउस के मेहमानों के लिए चेक-इन-आउट के समय के बाद ही शुरू करे।
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उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग के कर्मी वीरेंद्र कुमार ने विभाग के आदेशों को लेबर कोर्ट में चुनौती दी थी। लेबर कोर्ट ने 7 सितंबर 2022 को वीरेंद्र कुमार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें 3,29,222 रुपये की राशि बतौर हर्जाना, 34 माह के वेतन और ब्याज के रूप में देने का अवार्ड पास किया था। अवार्ड लागू करवाने के लिए वीरेंद्र ने अदालत में इजराय याचिका दायर की थी। सीनियर सिविल जज न्यायालय ने इजराय याचिका पर विभाग की ओर से दायर आपत्तियां विगत 12 अगस्त को खारिज कर दी थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा विभाग लंबे समय से अवार्ड का पालन करने में विफल रहा है जिसके कारण विभाग की संपत्तियों को कुर्क करके अवार्ड का भुगतान करने के अलावा अदालत के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अदालत ने विभाग की ओर से सहायक लोक अभियोजक के आखिरी अवसर के विशेष अनुरोध को स्वीकारते हुए तीन दिनों में राशि का भुगतान करने का समय दिया है। ऐसा न करने कर सर्किट हाउस की कुर्की की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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