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Mandi News: लकड़ी और अन्य सामान 90 दिन में हटाने के आदेश

Tue, 06 Oct 2026 12:44 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:44 AM IST
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Orders issued to remove wood and other materials within 90 days.
मंडी। कोटली के सुका-कून में आबादी देह की जमीन पर कब्जे के विवाद में अदालत ने पवन कुमार और अन्य के पक्ष में फैसला सुनाया है। सिविल जज कोर्ट नंबर-3 ने सावणू राम के खिलाफ दायर प्रतिदावे को एकतरफा मंजूर करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा जारी की। अदालत ने सावणू राम को जमीन पर दखल देने और पवन कुमार व अन्य को बेदखल करने से रोक दिया है। अदालत के अनुसार राजस्व अधिकारियों की निशानदेही में खसरा नंबर 163/1, रकबा 00-01-03 बीघा में पवन कुमार व अन्य का मकान और कब्जा पाया गया। साथ लगते खसरा नंबर 163/2 में करीब तीन क्विंटल लकड़ी रखी मिली। अदालत ने सावणू राम को यहां से लकड़ी और अन्य सामान 90 दिन के भीतर हटाने के आदेश दिए हैं। आदेश का पालन न होने पर पवन कुमार व अन्य अदालत की प्रक्रिया के तहत सामान हटवा सकेंगे और खर्च सावणू राम से वसूला जाएगा। सावणू राम ने 4 अप्रैल 2024 को अपना मूल वाद वापस ले लिया था। प्रतिदावे की सुनवाई में भी पेश न होने पर उन्हें एकतरफा कर दिया गया।
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