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Mandi News: चेक बाउंस के दोषी को चार माह का कारावास

Tue, 16 Dec 2025 11:52 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 16 Dec 2025 11:52 PM IST
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Four months imprisonment for cheque bouncing
मंडी। चेक बाउंस के मामले में अदालत ने एक दोषी को चार माह के साधारण कारावास और 2,00,000 रुपये हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। हर्जाना राशि अदा न करने पर उसे तीन सप्ताह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो के न्यायालय ने पधर तहसील के नारला गांव निवासी नरेश कुमार की शिकायत पर अभियोग के साबित होने पर बल्ह तहसील के डडोह (ढाबण) गांव निवासी अंगत राम को उक्त सजा का फैसला सुनाया है। अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी अंगत राम ने शिकायतकर्ता से एक वाहन खरीदा था।
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इसकी बकाया राशि अदा करने के लिए 1,30,000 रुपये का चेक जारी किया था। यह चेक बाउंस हो गया। इस कारण शिकायतकर्ता ने आरोपी को 15 दिनों का नोटिस जारी करके राशि की मांग की थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों से आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने दोषी को उक्त सजा और हर्जाना राशि अदा करने का फैसला सुनाया है। संवाद
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