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लंबित मामलों को निपटाने में छूट दे रहा आबकारी विभाग

Sun, 30 Jan 2022 10:39 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Jan 2022 10:39 PM IST
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Excise department giving exemption in settling pending cases
सुंदरनगर (मंडी)। आबकारी एवं कराधान विभाग सुंदरनगर ने बीबीएमबी कॉलोनी के व्यापारियों से बैठक की। इसकी अध्यक्षता सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी कराधान विभाग ललित पोसवाल ने की। सहायक अधिकारी स्वराज ठाकुर भी मौजूद रहे।
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सहायक आयुक्त ललित पोसवाल ने बताया कि अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत विभाग पुराने लंबित मामलों को निपटाने के लिए छूट प्रदान कर रहा है। यदि कोई रिटर्न फाइल नहीं है, लेकिन टैक्स जमा है तो डीम्ड असेसमेंट हो जाएगी, चाहे वह मामले 7- 8 साल पुराने ही क्यों न हो।
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लंबित मामलों में यदि किसी दुकानदार के सी फॉर्म जमा नहीं है और टैक्स दो परसेंट जमा करवा दिया है तो अतिरिक्त दो परसेंट जमा करवा कर बिना सी फॉर्म अपनी रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। कहा कि यदि मकान के किराए, होटल, रेस्तरां या किसी भी सर्विस से बीस लाख तक टर्नओवर है और कोई सेल परचेज करने वाले व्यक्ति की 40 लाख तक टर्नओवर है तो उसे जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कर योग्य एवं टैक्स फ्री वस्तुओं का कारोबार करता है और उसने कंपोजिशन स्कीम ली है तो उसे केवल टैक्स वाली वस्तुओं पर ही जीएसटी देना होगा।
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सहायक आयुक्त ने नए व्यपारियों को जीएसटी अप्लाई करने के दौरान पेश आ रही समस्याओं का भी निराकरण किया। इस मौके पर लेखपाल मनोहर, संजय सांभर, नरेश बेदी, अश्वनी, अरविंद डोगरा, रछपाल सिंह जसरोटिया सहित अनेक व्यापारी उपस्थित रहे। संवाद
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