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Mandi News: मारपीट और धमकी के मामले में दो आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी खारिज
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शिकायतकर्ता और गवाहों के बयानों में आरोपियों के नाम, मेडिकल रिपोर्ट में चोटों की पुष्टि
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। मारपीट और जान से मारने की धमकी के आरोपों में घिरे प्रवीन कुमार उर्फ काकू और कात्यायन कुमार रणौत उर्फ कनु को सरकाघाट की अदालत से राहत नहीं मिली। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-2 ने बीएनएसएस की धारा 274 के तहत दायर दोनों आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार माना।
पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता देशराज ने आरोप लगाया था कि 15 जून 2025 की शाम बच्चों को सड़क पर धीरे साइकिल चलाने की बात कहने पर दोनों आरोपी उसके आंगन में पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने गालीगलौज, गला पकड़ने और मारपीट के साथ जान से मारने की धमकी दी।
आरोपियों ने पर्याप्त साक्ष्य न होने का तर्क दिया, जबकि अभियोजन ने शिकायतकर्ता और गवाहों के बयानों के आधार पर मामला बनने की बात कही। अदालत ने कहा कि बयानों में दोनों आरोपियों के नाम हैं और मेडिकल रिपोर्ट में साधारण चोटें दर्ज हैं। साक्ष्यों की विश्वसनीयता का फैसला सुनवाई के दौरान होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। मारपीट और जान से मारने की धमकी के आरोपों में घिरे प्रवीन कुमार उर्फ काकू और कात्यायन कुमार रणौत उर्फ कनु को सरकाघाट की अदालत से राहत नहीं मिली। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-2 ने बीएनएसएस की धारा 274 के तहत दायर दोनों आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार माना।
पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता देशराज ने आरोप लगाया था कि 15 जून 2025 की शाम बच्चों को सड़क पर धीरे साइकिल चलाने की बात कहने पर दोनों आरोपी उसके आंगन में पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने गालीगलौज, गला पकड़ने और मारपीट के साथ जान से मारने की धमकी दी।
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आरोपियों ने पर्याप्त साक्ष्य न होने का तर्क दिया, जबकि अभियोजन ने शिकायतकर्ता और गवाहों के बयानों के आधार पर मामला बनने की बात कही। अदालत ने कहा कि बयानों में दोनों आरोपियों के नाम हैं और मेडिकल रिपोर्ट में साधारण चोटें दर्ज हैं। साक्ष्यों की विश्वसनीयता का फैसला सुनवाई के दौरान होगा।
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