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Mandi News: गारबेज शुल्क न चुकाने वालों पर लगेगा अब 10 प्रतिशत जुर्माना

Sat, 10 Oct 2026 12:57 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:57 AM IST
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A 10% penalty will now be imposed on those who fail to pay garbage charges.
एक साल से बकाया बिल न देने पर गोगी कार्रवाई, वर्तमान में 14,385 बिल हो रहे जारी
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15 वार्डों से रोजाना उठता है 24 टन कचरा, जुर्माने से बचने के लिए करना होगा समय पर भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। नगर निगम मंडी ने शहर में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और बकाया राजस्व की वसूली के लिए कड़ा रुख अपनाया है। ऑनलाइन माध्यम से गारबेज शुल्क वसूली की व्यवस्था को एक वर्ष पूरा होने के बाद निगम ने उन उपभोक्ताओं पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है, जिन्होंने पिछले एक साल से अपने बिलों का भुगतान नहीं किया है।
शुरुआत में नगर निगम ने ऑनलाइन व्यवस्था के तहत 13,298 उपभोक्ताओं को बिल जारी किए थे। नए बायलॉज लागू होने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं का मासिक गारबेज शुल्क 50 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया गया है। वर्तमान में निगम की ओर से विभिन्न श्रेणियों के कुल 14,385 उपभोक्ताओं को बिल जारी किए जा रहे हैं। वहीं, शहर से विस्थापित हुए 569 लोगों की गारबेज आईडी उनके आवेदनों के आधार पर डिलीट कर दी गई थी।
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नगर निगम के संज्ञान में आया है कि कई मकान मालिकों ने अभी तक अपने किरायेदारों का गारबेज आईडी में पंजीकरण नहीं करवाया है। ऐसे मकान मालिकों का डेटा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए निगम के स्वच्छता कर्मी फील्ड से जानकारी जुटाकर कार्यालय को उपलब्ध करवा रहे हैं। किरायेदारों का ब्योरा उपलब्ध नहीं करवाने और लंबे समय से गारबेज शुल्क जमा नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी 15 वार्डों से प्रतिदिन लगभग 24 टन कूड़ा उठाया जाता है। सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन पर निगम को हर महीने करीब 30 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जबकि इसके मुकाबले गारबेज शुल्क से केवल छह से सात लाख रुपये का ही राजस्व प्राप्त हो रहा है। ऐसे में उपभोक्ताओं की ओर से शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने से निगम के राजस्व पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

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बकाया शुल्क समय पर जमा करवाएं शहरवासी
नगर निगम मंडी ने शहरवासियों से अपील की है कि जिन उपभोक्ताओं का गारबेज शुल्क बकाया है, वे समय रहते इसका भुगतान सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि तक बिल जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा। -डॉ. मदन कुमार, आयुक्त, नगर निगम मंडी
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