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हाईकोर्ट के फैसले को धरातल पर उतारे प्रदेश सरकार : खुशाल
Fri, 30 May 2025 10:41 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Fri, 30 May 2025 10:41 PM IST
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भूमि अधिग्रहण के तहत प्रभावित किसानों को दिया जाए चार गुना मुआवजा
सरकार अगर फैक्टर दो को लागू नहीं करती तो सड़कों पर उतरेंगे प्रभावित
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले का पालन कर प्रभावित किसानों को फैक्टर दो के तहत मुआवजा दिया जाए।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला प्रभावितों के हित में आया है। उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह 22 मई सरकार की 2015 की गैरकानूनी अधिसूचना को रद्द किया है। ऐसे में अब सरकार को भूमि अधिग्रहण पर चार गुना मुआवजा देना चाहिए।
सरकार को निर्देश दिए हैं कि फैक्टर दो के तहत अधिसूचना जारी की जाए। ब्रिगेडियर ने कहा कि जनवरी 2014 से भविष्य में भी केंद्र या प्रदेश सरकार की ओर से भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो उन प्रभावित लोगाें को अब फैक्टर दो के आधार पर मुआवजा देना होगा। उनकी संघर्ष समिति ने भी मामले को कई बार उठाया है। अब प्रदेश सरकार फिर से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। पहले से ही लोग एक दशक से अधिक समय से चार गुना मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। अब सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से प्रभावितों को ओर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इससे पूरे हिमाचल के लाखों लोग प्रभावित हैं। अगर सरकार फैक्टर दाे की अधिसूचना नहीं निकालती है तो प्रभावितों को फिर से सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मांग की है कि उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कर प्रभावितों को राहत दी जाए।
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सरकार अगर फैक्टर दो को लागू नहीं करती तो सड़कों पर उतरेंगे प्रभावित
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले का पालन कर प्रभावित किसानों को फैक्टर दो के तहत मुआवजा दिया जाए।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला प्रभावितों के हित में आया है। उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह 22 मई सरकार की 2015 की गैरकानूनी अधिसूचना को रद्द किया है। ऐसे में अब सरकार को भूमि अधिग्रहण पर चार गुना मुआवजा देना चाहिए।
सरकार को निर्देश दिए हैं कि फैक्टर दो के तहत अधिसूचना जारी की जाए। ब्रिगेडियर ने कहा कि जनवरी 2014 से भविष्य में भी केंद्र या प्रदेश सरकार की ओर से भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो उन प्रभावित लोगाें को अब फैक्टर दो के आधार पर मुआवजा देना होगा। उनकी संघर्ष समिति ने भी मामले को कई बार उठाया है। अब प्रदेश सरकार फिर से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। पहले से ही लोग एक दशक से अधिक समय से चार गुना मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। अब सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से प्रभावितों को ओर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इससे पूरे हिमाचल के लाखों लोग प्रभावित हैं। अगर सरकार फैक्टर दाे की अधिसूचना नहीं निकालती है तो प्रभावितों को फिर से सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मांग की है कि उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कर प्रभावितों को राहत दी जाए।
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