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बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों को जेल
ब्यूरो/अमर उजाला, कुल्लू
Updated Thu, 05 Nov 2015 10:43 PM IST
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमन सूद की अदालत ने लाइसेंस बगैर कारोबार करने का आरोप सिद्ध होने पर दो कारोबारियों को छह-छह माह की कैद और एक एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। वहीं, जुर्माना अदा न करने की सूरत में उन्हें एक माह की अतिरिक्त कैद की सजा भी काटनी होगी।
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उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग ने 2009-10 में विजलेश्वर न्यू रेस्टोरेंट में छापामारी की थी। जांच में पाया गया था कि यहां कारोबार करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया है। इसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में कोर्ट में केस दायर किया। इसके बाद कोर्ट में मामला चला। कोर्ट ने रेस्टोरेंट संचालक अमित शर्मा और पंकज वशिष्ठ को दोषी करार देते हुए उन्हें छह-छह माह की सजा सुनाई। वहीं, कोर्ट ने दोनों को एक-एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने के भी आदेश जारी किए हैं।
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जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोनों को एक-एक माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से केस की पैरवी कर रही खाद्य सुरक्षा अधिकारी भाविता टंडन ने बताया कि उक्त लोगों को बिना लाइसेंस कारोबार करते हुए विभाग की टीम ने 2009-10 में पकड़ा था। इसके बाद दोनों के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया गया था।
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