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Kullu News: भुंतर-मणिकर्ण सड़क पर दिन में नहीं चलेंगे बड़े वाहन
Sat, 27 Dec 2025 10:34 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Sat, 27 Dec 2025 10:34 PM IST
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वोल्वाे बसें, डंपर आदि की आवाजाही के लिए रात 9 से सुबह 7 बजे तक समय तय
पर्यटन सीजन को लेकर लिया निर्णय, बढ़ते पर्यटक वाहनों से लग रहा है जाम
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। नववर्ष और पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने भुंतर-मणिकर्ण मार्ग में बड़े वाहनों की आवाजाही पर दिन के समय रोक लगा दी है।
बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए रात 9 से सुबह 7 बजे तक समय निर्धारित किया है। छोटे वाहनों की आवाजाही दिन-रात जारी रहेगी। उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा है कि भुंतर-भुंतर मणिकर्ण मार्ग पर यातायात सुचारू रखने के लिए यह निर्णय लिया है। आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत शनिवार को जारी किए गए। ये 5 जनवरी, 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
आदेश के अनुसार वोल्वो बसों, डंपर और अन्य उच्च क्षमता वाले भारी वाहनों को इस मार्ग पर केवल रात 9 से सुबह 7 बजे के बीच ही चलने की अनुमति होगी। एंबुलेंस, दमकल वाहन, पुलिस वाहन और अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन इन प्रतिबंधों से बाहर रहेंगे। आदेश में तैनात पुलिस कर्मियों को दोनों ओर से लगने वाले जाम को देखते हुए भारी वाहनों के टाइम स्लॉट को अपने हिसाब से तय करने के लिए भी अधिकृत किया गया है।
गौरतलब है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए मणिकर्ण घाटी आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होना शुरू हो गया है। इस कारण भुंतर-मणिकर्ण मार्ग में जगह जगह जाम की स्थिति बन रही है और पर्यटक घंटों जाम में फंस रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इस तरह की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए दिन के समय में बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।
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उपायुक्त ने इस पर्यटन सीजन के दौरान अवैध वसूली के मामलों पर नजर रखने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को भी निर्देश जारी किए हैं।
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पर्यटन सीजन को लेकर लिया निर्णय, बढ़ते पर्यटक वाहनों से लग रहा है जाम
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। नववर्ष और पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने भुंतर-मणिकर्ण मार्ग में बड़े वाहनों की आवाजाही पर दिन के समय रोक लगा दी है।
बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए रात 9 से सुबह 7 बजे तक समय निर्धारित किया है। छोटे वाहनों की आवाजाही दिन-रात जारी रहेगी। उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा है कि भुंतर-भुंतर मणिकर्ण मार्ग पर यातायात सुचारू रखने के लिए यह निर्णय लिया है। आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत शनिवार को जारी किए गए। ये 5 जनवरी, 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
आदेश के अनुसार वोल्वो बसों, डंपर और अन्य उच्च क्षमता वाले भारी वाहनों को इस मार्ग पर केवल रात 9 से सुबह 7 बजे के बीच ही चलने की अनुमति होगी। एंबुलेंस, दमकल वाहन, पुलिस वाहन और अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन इन प्रतिबंधों से बाहर रहेंगे। आदेश में तैनात पुलिस कर्मियों को दोनों ओर से लगने वाले जाम को देखते हुए भारी वाहनों के टाइम स्लॉट को अपने हिसाब से तय करने के लिए भी अधिकृत किया गया है।
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गौरतलब है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए मणिकर्ण घाटी आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होना शुरू हो गया है। इस कारण भुंतर-मणिकर्ण मार्ग में जगह जगह जाम की स्थिति बन रही है और पर्यटक घंटों जाम में फंस रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इस तरह की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए दिन के समय में बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।
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उपायुक्त ने इस पर्यटन सीजन के दौरान अवैध वसूली के मामलों पर नजर रखने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को भी निर्देश जारी किए हैं।