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Kullu News: चरस तस्कर को दस साल कारावास की सजा

Wed, 17 Jan 2024 11:10 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 17 Jan 2024 11:10 PM IST
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Hashish smuggler sentenced to ten years imprisonment
कुल्लू। विशेष न्यायाधीश कुल्लू-दो हरीश शर्मा की अदालत ने बुधवार को चरस तस्करी के मामले में एक दोषी को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह सजा एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत सुनाई गई है। वहीं अदालत ने दोषी को एक लाख का जुर्माना भी किया है। उप जिला न्यायवादी अनुज शर्मा ने बताया कि 14 नवंबर 2017 को सुबह करीब 6:15 बजे पुलिस थाना सीआईडी भराड़ी शिमला के एसआई रूपलाल के नेतृत्व में पुलिस त्रिवेणी माता मंदिर के पास सिकलीधार ग्राम पंचायत तलाड़ा में मौजूद थी। इस दौरान टीम ने देखा कि एक व्यक्ति पैदल उनकी ओर पिट्ठू बैग लेकर आ रहा था। पुलिस को देखकर आरोपी घबरा गया और संदेह होने पर पुलिस ने उसके पिट्ठू बैग की जांच की और बैग से 5 किलो 130 ग्राम चरस बरामद की गई। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना भुंतर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया था। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने चालान जिला अदालत में पेश किया गया। अब कोर्ट ने दोनों पक्षों और गवाहों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश कुल्लू-दो ने आरोपी पन्ना लाल निवासी कुहन डाकघर जिभी तहसील बंजार जिला कुल्लू को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाहों की जांच की गई।
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