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भ्रूण के लिंग का पता लगाना दंडनीय अपराध : सुरेश

Tue, 23 Jul 2024 10:53 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 23 Jul 2024 10:53 PM IST
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Determining the sex of the fetus is a punishable offense: Suresh
कुल्लू जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय के सभागार में महिला केंद्रित कानून पर एक कार्यशाला का आयोजन
कुल्लू। जिला मुख्यालय में मिशन शक्ति के तहत महिला केंद्रित कानून पर कार्यशाला हुई। इसकी अध्यक्षता जिला कार्यक्रम अधिकारी डाॅ. पदम देव शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बेटियों को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान चल रहा है। उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और कानूनों की जानकारी दी जाएगी।
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क्षेत्रीय अस्पताल के डाॅ. सुरेश ठाकुर ने कहा कि भ्रूण के लिंग का पता लगाने के उद्देश्य से प्रयोगशाला या केंद्र में किसी प्रकार का परीक्षण किया जाना दंडनीय अपराध है। महिला थाना की एएसआई ऊषा ने कहा कि पुलिस महिलाओं को हर प्रकार की हिंसा और उत्पीड़न से बचाने के लिए प्रयासरत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अधिवक्ता रविंद्र सिंह ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध एवं निवारण पर जानकारी दी।
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अधिनियम के तहत छेड़छाड़ मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। चंदन सिंह पठानिया ने पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया। इस दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी कुल्लू गजेंद्र ठाकुर, बाल विकास परियोजना अधिकारी बंजार चंपा देवी, जिला समन्वयक सकंल्प केंद्र शिवानी सूद, जेंडर स्पेशलिस्ट प्रेरणा अरोड़ा, प्रियंका राजपूत, राजकुमारी आदि मौजूद रहे। संवाद
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