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कंटेनमेंट जोन में बेवजह बाहर निकलने पर केस दर्ज
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कुल्लू। पुलिस ने ग्राम पंचायत बाशिंग के वार्ड नंबर दो में बनाए कंटेनमेंट जोन में कोरोना पॉजिटिव आई महिला के परिवार से तीन लोगों पर अनावश्यक रूप से बाहर जाने पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बाशिंग के वार्ड नंबर दो में एक महिला कोरोना पॉजिटिव आई थी। उपायुक्त के आदेशानुसार ग्राम पंचायत बाशिंग के वार्ड नंबर दो को 25 जुलाई को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया था। वार्ड में आपातकाल को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवाजाही बंद है। लेकिन महिला के परिवार के तीन सदस्य प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करते हुए मंगलवार को कंटेनमेंट जोन से अनावश्यक बाहर गए। तीनों व्यक्तियों को स्थानीय पंचायत की ओर से प्रशासन के कंटेनमेंट जोन के संबंध में जारी आदेशों के बारे में बताया गया था। इसके बावजूद तीनों ने प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन किया है। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। साथ ही उनको गिरफ्तार कर क्वारंटीन किया है। क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की गई पुलिस की कार्रवाई की सराहना हो रही है। उधर, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और एनडीएमए के सेक्शन 51 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कोरोना महामारी को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बाशिंग के वार्ड नंबर दो में एक महिला कोरोना पॉजिटिव आई थी। उपायुक्त के आदेशानुसार ग्राम पंचायत बाशिंग के वार्ड नंबर दो को 25 जुलाई को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया था। वार्ड में आपातकाल को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवाजाही बंद है। लेकिन महिला के परिवार के तीन सदस्य प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करते हुए मंगलवार को कंटेनमेंट जोन से अनावश्यक बाहर गए। तीनों व्यक्तियों को स्थानीय पंचायत की ओर से प्रशासन के कंटेनमेंट जोन के संबंध में जारी आदेशों के बारे में बताया गया था। इसके बावजूद तीनों ने प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन किया है। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। साथ ही उनको गिरफ्तार कर क्वारंटीन किया है। क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की गई पुलिस की कार्रवाई की सराहना हो रही है। उधर, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और एनडीएमए के सेक्शन 51 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कोरोना महामारी को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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