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Kullu News: लाहौल में बिना अनुमति चल रहीं 20 जिप लाइनों पर रोक

Wed, 29 Oct 2025 10:06 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Wed, 29 Oct 2025 10:06 PM IST
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20 unauthorised zip lines in Lahaul banned
सिस्सू और कोकसर क्षेत्रों में अवैध तरीके से हो रहा जिपलाइन का संचालन
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एसडीएम कल्याणी गुप्ता ने की कार्रवाई, तत्काल बंद करने के दिए निर्देश
नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी कार्रवाई करने की दी चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
केलांग (लाहौल-स्पीति)। जिले में बिना अनुमति चल रहीं करीब 20 जिपलाइन पर रोक लगा दी गई है।
उपमंडल अधिकारी केलांग एवं जिला पर्यटन अधिकारी कल्याणी गुप्ता ने बताया कि सिस्सू और कोकसर क्षेत्रों में कुछ जिपलाइन ऑपरेटर पर्यटन विभाग की अनिवार्य स्वीकृति एवं पंजीकरण के बिना गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। यह हिमाचल प्रदेश साहसिक गतिविधि नियम, 2017 (2021 के संशोधनों सहित) और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास एवं पंजीकरण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
उन्होंने कहा कि जिले में बिना अनुमति करवाई जा रहीं जिपलाइन गतिविधियों को ऑपरेटरों को तब तक तत्काल प्रभाव से स्थगित या बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, जब तक कि वे पर्यटन विभाग से आवश्यक अनुमति एवं पंजीकरण प्राप्त नहीं कर लेते।
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पर्यटन अधिकारी गुप्ता ने चेतावनी दी कि यदि कोई ऑपरेटर बिना वैध पंजीकरण या स्वीकृति के जिपलाइन गतिविधियां संचालित करता पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी संभावित दुर्घटना या घटना की पूरी जिम्मेदारी संबंधित ऑपरेटर की होगी। उन्होंने अपील की कि सभी पर्यटन संचालक नियमों का पालन करते हुए ही साहसिक गतिविधियां संचालित करें ताकि पर्यटकों की सुरक्षा और क्षेत्र की पर्यटन छवि दोनों बनी रहे।
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