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Kangra News: विवाह के कुछ महीने बाद ही मायके जा बैठी पत्नी, छह साल बाद तलाक

Tue, 21 Apr 2026 01:41 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 21 Apr 2026 01:41 AM IST
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Wife Returns to Parental Home Just Months After Marriage; Divorce Six Years Later
धर्मशाला। वैवाहिक जीवन में तालमेल और आपसी समझ की कमी ने हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया। इसका एक ताजा उदाहरण देहरा फैमिली कोर्ट में सामने आया है। शादी के महज कुछ महीनों बाद बिना बताए घर छोड़कर जाने और लंबे समय तक मायके में रहने वाली पत्नी के खिलाफ अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पति द्वारा दायर तलाक की याचिका को मंजूर करते हुए विवाह विच्छेद का फैसला सुनाया है।
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जानकारी के अनुसार, देहरा तहसील के एक युवक का विवाह मार्च 2018 में जम्मू की युवती के साथ हुआ था। दो महीने बाद ही रिश्ते में दरार आ गई। पति ने कोर्ट को बताया कि पत्नी बार-बार बिना बताए घर छोड़कर मायके चली जाती है। समझाने के बावजूद उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया और अंततः उसने साथ रहने से साफ इनकार कर दिया।
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मामला पंचायत तक भी पहुंचा, जहां पत्नी ने लिखित रूप में रिश्ता खत्म करने की बात स्वीकार की थी। न्यायालय की कार्यवाही के दौरान पत्नी बार-बार बुलाने पर भी पेश नहीं हुई, जिसके चलते अदालत ने उसे एक्स-पार्टी (एकतरफा) घोषित कर दिया। पति द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने माना कि पत्नी का आचरण मानसिक क्रूरता और परित्याग की श्रेणी में आता है।
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अदालत ने पाया कि दोनों पक्ष वर्ष 2019 से अलग रह रहे हैं और उनके बीच वैवाहिक संबंधों की बहाली की कोई गुंजाइश शेष नहीं बची है। अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत फैसला सुनाया। इससे छह साल पुराने इस कानूनी विवाद का अंत तलाक के रूप में हुआ।
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