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Kangra News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को दो वर्ष का कठोर कारावास

Mon, 15 Dec 2025 01:06 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 15 Dec 2025 01:06 AM IST
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Two years rigorous imprisonment for molesting a minor
धर्मशाला। नाबालिग को नशीला पेय पदार्थ पिलाकर अश्लील फोटो खींचकर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर छेड़छाड़ करने के आरोपी पर न्यायालय में दोष सिद्ध हुए हैं। दोषी को न्यायालय ने दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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यह सजा दोषी को नाबालिग का यौन उत्पीड़न, धमकी देने और आईटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में दोषी पाए जाने पर धर्मशाला स्थित फास्ट ट्रैक विशेष पोक्सो अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नितिन मित्तल की अदालत ने सुनाई है।
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पुलिस थाना धर्मशाला के तहत यह मामला 28 सितंबर 2022 का है। आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार था और दो वर्षों से उसे परेशान कर रहा था। नाबालिग के परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पीड़िता को नशीला पेय पदार्थ देकर उसकी अश्लील तस्वीरें खींचीं और बाद में उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसे डराता रहा।
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अगस्त 2022 में आरोपी ने धमकी देकर पीड़िता को मिलने के लिए मजबूर किया और उसके साथ छेड़छाड़ की। आरोपी ने पीड़िता और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी और उसके बालिग होने पर भगाने की बात कही थी।

पीड़िता की ओर से यह बात अपने पिता को बताए जाने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। मामले की जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया और पेश किए गए साक्ष्य और 16 गवाहों के बयान पर बैजनाथ क्षेत्र के इस आरोपी पर दोष सिद्ध हुए।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला न्यायवादी नवीना राही ने मामले की पैरवी और नायब कोर्ट के यशपाल ने मामले में उनकी सहायता की।
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