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नाबालिग को भगाने व दुष्कर्म करने के दोषी को सात साल कैद

Sat, 03 Jul 2021 09:18 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Jul 2021 09:18 PM IST
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Seven years imprisonment for raping and raping a minor
धर्मशाला। नाबालिग को भगाकर ले जाने और फिर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 20 हजार रुपये का जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं।
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यह सजा स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो धर्मशाला कृष्ण कुमार की अदालत ने सुनाई है। मामले की पैरवी कर रहे सरकारी वकील रामदेव चौधरी ने बताया कि पुलिस थाना फतेहपुर में सितंबर, 2015 को पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया था। इस दौरान पीड़िता के परिजनों ने जीवन कुमार निवासी स्थाना तहसील फतेहपुर पर आरोप जड़ा था कि उसने उनकी नाबालिग बेटी को भगा कर उसके साथ दुष्कर्म किया है।
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न्यायालय पहुंचे इस केस में 30 गवाह पेश किए। वहीं, गवाहों के बयानों और अन्य सबूतों के आधार पर स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो धर्मशाला कृष्ण कुमार की अदातल ने आरोपी जीवन कुमार को दोष सिद्ध होने पर सात साल कठोर कैद की सजा के साथ-साथ 20 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। वहीं, इस मामले के अन्य आरोपी विनोद कुमार और कृष्ण गोपाल पर आरोपी सिद्ध न होने की सूरत में उन्हें बरी कर दिया गया है।
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