फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Order for surrender of accused in cheque bounce case

Kangra News: चेक बाउंस मामले में दोषी को आत्मसमर्पण करने के आदेश

Mon, 22 Sep 2025 06:20 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 22 Sep 2025 06:20 AM IST
विज्ञापन
Order for surrender of accused in cheque bounce case
शिमला। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग ने चेक बाउंस मामले में ट्रायल कोर्ट (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) द्वारा सुनाए गए दोष सिद्ध और सजा के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने कांगड़ा स्थित मेसर्स आरकेएस एंटरप्राइजेज के मालिक रंजीत कुमार को तत्काल ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन

रंजीत कुमार ने 4 अक्टूबर, 2024 को ट्रायल कोर्ट के सजा आदेश को चुनौती दी थी। मामला कच्ची घाटी स्थित श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ा है। वर्ष 2019 में रंजीत कुमार ने शिकायतकर्ता कंपनी से ऋण लिया था। देनदारी के निर्वहन के लिए उन्होंने 29 दिसंबर, 2021 को भारतीय स्टेट बैंक, शाखा घोराब के नाम से 1.78 लाख रुपये का चेक जारी किया जो अपर्याप्त धन के कारण बाउंस हो गया।
विज्ञापन

12 जनवरी, 2022 को कानूनी नोटिस देने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। केस की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों और सबूतों के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने रंजीत कुमार को एक महीने की सजा और 2.50 लाख रुपये मुआवजा देने की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने निर्देश दिए हैं कि यदि आरोपी तत्काल आत्मसमर्पण नहीं करता है तो ट्रायल कोर्ट सजा के आदेश को लागू करने के लिए स्वतंत्र होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed