{"_id":"68093968beeca87556099484","slug":"maintain-pension-commutation-on-old-rules-bhuria-kangra-news-c-95-1-ssml1020-174373-2025-04-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"पेंशन की कम्यूटेशन को पुराने नियमों पर ही बरकरार रखें : भूरिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पेंशन की कम्यूटेशन को पुराने नियमों पर ही बरकरार रखें : भूरिया
Thu, 24 Apr 2025 12:33 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Thu, 24 Apr 2025 12:33 AM IST
विज्ञापन
प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष एवम पंचायत निरीक्षक एवम उप निरीक्षक संघ क
लंबागांव (कांगड़ा)। पंचायत निरीक्षक एवं उप निरीक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष ध्रुव सिंह भूरिया ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली पेंशन की कम्यूटेशन को पुराने नियमों पर ही बरकरार रखे। अगर सरकार नियमों में बदलाव करती है तो आने वाले समय में सरकार को कर्मचारियों का विरोध सहना करना पड़ेगा। प्रेस बयान में ध्रुव सिंह भूरिया ने कहा है कि कैबिनेट उपसमिति ने खर्चों की कटौती और संसाधन जुटाने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कम्यूटेशन के वितरण को रोकने का सुझाव दिया है और पंजाब की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25 वर्ष की सेवा के पूर्ण करने के उपरांत पूरी पेंशन देने की सिफारिश की है।
समिति की यह सिफारिश भी कर्मचारी हित में नहीं है। कर्मचारियों की पेंशन योग्यता भी वर्तमान नियमों के तहत ही बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि उपसमिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि 25 वर्ष से कम सेवाकाल पूरा करने के उपरांत कर्मचारियों को लाभ सेवाकाल के वर्षों के अनुपात में दिया जाए।
विज्ञापन
समिति की यह सिफारिश भी कर्मचारी हित में नहीं है। कर्मचारियों की पेंशन योग्यता भी वर्तमान नियमों के तहत ही बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि उपसमिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि 25 वर्ष से कम सेवाकाल पूरा करने के उपरांत कर्मचारियों को लाभ सेवाकाल के वर्षों के अनुपात में दिया जाए।
विज्ञापन