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24 रुपये में करवाएं प्रति कनाल धान-मक्की की फसल का बीमा

Thu, 24 Jun 2021 11:27 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Jun 2021 11:27 PM IST
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Get Paddy-maize crop insurance done for twenty four rupees
धर्मशाला। बाढ़, सूखा, जल भराव, ओलावृष्टि आदि से होने वाली फसल की हानि से बचने के लिए किसान 24 रुपये प्रति कनाल का प्रीमियम भरकर अपनी धान और मक्की की फसल का बीमा करवा सकते हैं। इसके अलावा टमाटर की फसल के लिए किसानों को 200 रुपये का प्रीमियम प्रति कनाल के हिसाब से भरकर बीमा कवर में ला सकते हैं।
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उपनिदेशक कृषि पीसी सैणी ने बताया कि जिला कांगड़ा में किसान की धान और मक्की की फसलों के लिए देय प्रीमियम 600 रुपये प्रति हेक्टेयर (24 रुपये प्रति कनाल) है। बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है तथा बीमित राशि 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर (1200 रुपये प्रति कनाल) है। योजना के अंतर्गत पंजीकरण एक अप्रैल से शुरू हो चुका है।
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इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए जिला कांगड़ा में टमाटर की फसल अधिसूचित की गई है। योजना के अंतर्गत जिला कांगड़ा के भेडू महादेव, नगरोटा बगवां, कांगड़ा, रैत, भवारना, बैजनाथ क्षेत्र में टमाटर की फसल का बीमा करने के लिए अधिसूचित लिए गया है।
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बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी टमाटर की फसल को 200 रुपये प्रति कनाल के हिसाब से प्रीमियम देकर बीमा करवा सकते हैं, जिसकी बीमित राशि 4000 रुपये प्रति कनाल है। उन्होंने बताया कि मक्की फसल के लिए जिला कांगड़ा की 19 तहसीलों देहरा, ज्वालामुखी, खुंडियां, जसवां, डाडासीबा, रक्कड़, कांगड़ा, नगरोटा बगवां, बड़ोह, धर्मशाला, शाहपुर, नूरपुर, इंदौरा, जवाली, फतेहपुर, बैजनाथ, मुल्यान, पालमपुर तथा जयसिंहपुर व 15 उपतहसीलों परागपुर, हरिपुर, मझीण, लगडू, हारचक्कियां, दरिणी, गंगथ, कोटला, नगरोटा सूरियां, चढ़ियार, भवारना, पंचरुखी, धीरा, थुरल, आलमपुर अधिसूचित की गई हैं, जबकि धान की फसल के लिए 11 तहसीलें देहरा, ज्वालामुखी, खुंडियां, जसवां, डाडासीबा, रक्कड़, कांगड़ा, नगरोटा बगवां, धर्मशाला, नूरपुर, इंदौरा, जवाली, फतेहपुर, बैजनाथ, मुल्थान, पालमपुर, जयसिंहपुर तथा 11 उपतहसीलें परागपुर, हरिपुर, मझीण, लगडू, बड़ोह, शाहपुर, हारचक्कीयां, दरिणी, गंगथ, कोटला, नगरोटा सूरियां, चढ़ियार, भवारना, पंचरुखी, धीरा, थुरल तथा आलमपुर अधिसूचित की गई हैं।

उन्होंने बताया कि इसके बारे में सरकार की जारी अधिसूचना कृषि विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना तथा उनकी आय को सुनिश्चित करना है, ताकि वे अपने कृषि कार्य को सुचारु ढंग से जारी रख सकें।
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