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Kangra News: पालमपुर में सुबह आठ से रात आठ बजे तक बेच सकेंगे पटाखे

Tue, 22 Oct 2024 05:37 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 22 Oct 2024 05:37 AM IST
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Firecrackers will be sold in Palampur from 8 am to 8 pm
पालमपुर (कांगड़ा)। उपमंडल पालमपुर में पटाखों को लेकर जगह निर्धारित कर दी गई हैं। इस दौरान न सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थानों पर ही कि जा सकेगी। इसे लेकर उपमंडल मजिस्ट्रेट पालमपुर नेत्रा मेती की ओर से धारा 163 बीएनएसएस के तहत निहित शक्तियों प्रयोग कर निर्दिष्ट क्षेत्रों में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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पटाखों की बिक्री के लिए जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पटाखे सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक बेचे जा सकेंगे, जबकि पटाखे बेचने के लिए आदेशों के अनुसार इसके लिए विक्रेताओं को अनुमति लेनी होगी और सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। पटाखों के लिए तय किए गए बिक्री स्थान में मुख्य बाजार पालमपुर और आसपास के क्षेत्र के लिए शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा मैदान निर्धारित किया गया है। मारंडा और आसपास के क्षेत्र के लिए नजदीक ट्रक यूनियन के समीप खुले स्थान पर जबकि पंचरुखी बाजार और आसपास के क्षेत्र के लिए बीडीओ कार्यालय के समीप मैदान, भवारना बाजार और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवारना का मैदान स्कूल बंद होने के बाद निर्धारित किया गया है।
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पाहड़ा बाजार के लिए बास्केट बॉल ग्राउंड पहाड़ा, परौर बाजार के लिए नजदीक मैदान, डाढ बाजार और आसपास के लिए नजदीक डाढ मैदान, नगरी बाजार और आसपास के लिए टैक्सी स्टैंड के नजदीक मैदान, सुलह बाजार और आसपास के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के नजदीक मैदान सुलह, डरोह बाजार और आसपास क्षेत्र के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के नजदीक मैदान में छुट्टी होने के बाद, आर्मी कैंट होल्टा पालमपुर के लिए खुला स्थान नजदीक होल्टा, जबकि खैरा के लिए माता सुंयारी मंदिर के नजदीक मैदान निर्धारित किया गया है।
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यह नियम 31 अक्तूबर तक लागू रहेगा। किसी ने इन नियमों की अवहेलना की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। लोगों की सुरक्षा के चलते पंचायत क्षेत्र में आने वाले अन्य बाजारों में भी खुले स्थान पर ही पटाखे बेचे जा सकेंगे। आदेशों के मुताबिक पटाखे बेचने के लिए एसडीएम पालमपुर के कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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