फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Father gets 10 years rigorous imprisonment for sexually assaulting daughter

Kangra News: बेटी से यौन उत्पीड़न पर पिता को 10 वर्ष का कठोर कारावास

Thu, 20 Nov 2025 02:03 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Nov 2025 02:03 AM IST
विज्ञापन
Father gets 10 years rigorous imprisonment for sexually assaulting daughter
धर्मशाला। नाबालिग बेटी से यौन उत्पीड़न के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी पिता को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को न्यायालय ने 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है और इसे अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट) धर्मशाला नितिन मित्तल की अदालत ने दोषी को यह सजा सुनाई है।
विज्ञापन

जानकारी के मुताबिक 27 मार्च 2024 को पुलिस थाना पालमपुर के अंतर्गत पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी तीन वर्षीय बेटी का उसके पिता ने यौन उत्पीड़न किया है। शिकायत में कहा था कि घटना के दिन बेटी को आरोपी पिता अपने साथ ले गया था, जिसके बाद बच्ची की हालत बिगड़ी। जब बेटी की हालत के बारे में पूछा था तो उसने अपने पिता का नाम लिया था। महिला ने आरोप लगाया था कि उनकी पति के साथ अनबन रहती थी और आरोपी अक्सर उस पर शक करता था और धमकियां देता था। शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की। जांच के बाद मामले में पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 19 गवाह पेश किए। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, चिकित्सीय रिपोर्ट, गवाहों के बयानों तथा अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और 10 वर्ष की कठोर सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी नवीना राही ने की और नायब कोर्ट यशपाल ने उन्हें न्यायालय में सहयोग प्रदान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed