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Kangra News: नौ फीसदी ब्याज सहित शिकायकर्ता को 79 हजार रुपये लौटाए इंश्योरेंस कंपनी

Mon, 09 Jan 2023 11:53 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Jan 2023 11:53 PM IST
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court decision
धर्मशाला। उपभोक्ता आयोग ने बजाज एलियांज इंश्योरेंस कंपनी को शिकायतकर्ता को 79,484 रुपये का भुगतान शिकायत की तारीख से नौ प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा कंपनी को शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये मानसिक परेशानी और मुकदमा खर्च के 7,500 रुपये देने के आदेश दिए हैं। यह फैसला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य नारायण ठाकुर और आरती सूद की खंडपीठ ने सुनाया है।
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जानकारी के अनुसार उपभोक्ता आयोग में शिकायतकर्ता कुसुम शर्मा पत्नी कैलाश शर्मा ग्राम घुग्गर टांडा तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा ने 25 मार्च, 2022 को शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने सेवा में कमी और लापरवाही के लिए 3,00,000 रुपये मुआवजा व मानसिक प्रताड़ना के लिए 20,000 की राशि की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने एक मेडिकल क्लेम पॉलिसी प्राप्त की थी, जो पॉलिसी बजाज एलियांज जर्नल इंश्योरेंस की ओर से जारी की गई थी। पॉलिसी 15 सितंबर, 2021 को दी गई थी, परंतु शिकायतकर्ता को 15 सितंबर, 2020 से पहले मेडिकल क्लेम पॉलिसी को जारी रखना था। शिकायतकर्ता का केनरा बैंक में बचत खाता है। पॉलिसी राशि की कटौती उसी खाते से की जाती थी। पॉलिसी के अनुसार बीमित राशि 5,00,000 रुपये थी, जोकि 14 सितंबर, 2022 तक वैध थी। शिकायतकर्ता को गर्भाश्य की बीमारी का पता चला। उसका इलाज आठ जुलाई, 2021 को पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में किया गया। शिकायतकर्ता ने चिकित्सा उपचार और दवाओं की खरीद पर 79,484 रुपये का खर्च किया। बजाज एलियांज जर्नल इंश्योरेंस कंपनी ने बताया कि शिकायतकर्ता ने सभी दस्तावेज नहीं दिए थे। इसके कारण बजाज एलायंज जर्नल इंश्योरेंस ने इस शिकायत के खंडन की मांग की थी। उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
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