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Kangra News: छन्नी की नशा तस्कर को आठ साल का कठोर कारावास

Thu, 09 Apr 2026 12:29 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Thu, 09 Apr 2026 12:29 AM IST
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Chhanni drug smuggler gets eight years rigorous imprisonment
धर्मशाला। नशीले कैप्सूल के साथ पकड़ी गई तहसील इंदौरा के छन्नी गांव की गुरमेशी उर्फ भोली को अदालत ने दोषी करार देते हुए आठ वर्ष का कठोर कारावास और 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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विशेष न्यायाधीश एवं प्रिंसिपल न्यायाधीश फैमिली कोर्ट धर्मशाला अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना नूरपुर में गुरमेशी के खिलाफ 9 जनवरी 2020 को एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
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पुलिस टीम ने उसे जसूर स्थित मंदिर के पास उसको संदिग्ध गतिविधियों के चलते पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके पास से 390 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बरामद हुए। फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ मामले में चालान कोर्ट में पेश किया। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को तहत दोषी ठहराते हुए अब सजा सुनाई है।
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पहले हो चुका तीन साल का कारावास
भोली को हाल ही में विशेष न्यायाधीश नूरपुर की अदालत में एनडीपीएस के मामले में दोषी करार दिया है। पुलिस थाना डमटाल में 7 दिसंबर 2023 को दर्ज एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में उसको तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया था।
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