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अभी विशेष क्षेत्र योजना में नहीं पौंग डैम एरिया
Updated Sun, 25 Mar 2018 12:00 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय धर्मशाला ने शनिवार को खंड विकास अधिकारी देहरा के सभागार में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इसके तहत पौंग डैम विशेष योजना क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों को विभाग के नियमों और विनियमों के बारे में जानकारी दी गई।
बैठक में मंडलीय नगर योजनाकार धर्मशाला आशा मेहता ने बताया कि पौंग डैम विशेष क्षेत्र का गठन सरकार ने किया था, लेकिन इस विशेष क्षेत्र का भू-उपयोग अधिसूचित नहीं हुआ है। इसलिए अभी तक इस क्षेत्र के लोगों को विशेष क्षेत्र प्राधिकरण से किसी भी विकास कार्य के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में विभाग ने फिर से सरकार को प्रस्तावना भेजी है और वर्तमान भू उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए भी अधिसूचना साथ भेजी है। सरकार से उक्त अधिसूचना के अनुमोदित होने के बाद विशेष क्षेत्र पौंग डैम में आने वाले उन लोगों को विशेष क्षेत्र प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य हो जाएगा, जो जमीन खरीद कर निर्माण करना चाहते हैं। वहीं ,मूल बाशिंदे बिना अनुमति कुछ नियमों का पालन करते हुए अपने घरों और दुकानों आदि का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे निर्माणों को बिजली और पानी भी संबंधित पंचायत प्रधान दे सकते हैं। सहायक नगर योजनाकार पंकज शर्मा ने लोगों को पौंग डैम विशेष क्षेत्र अधिसूचित होने के बाद लगने वाले नियमों और विनियमों की जानकारी दी। बैठक में विभिन्न पंचायतों के प्रधान, पंचायत प्रतिनिधि और लोग मौजूद रहे।
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देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय धर्मशाला ने शनिवार को खंड विकास अधिकारी देहरा के सभागार में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इसके तहत पौंग डैम विशेष योजना क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों को विभाग के नियमों और विनियमों के बारे में जानकारी दी गई।
बैठक में मंडलीय नगर योजनाकार धर्मशाला आशा मेहता ने बताया कि पौंग डैम विशेष क्षेत्र का गठन सरकार ने किया था, लेकिन इस विशेष क्षेत्र का भू-उपयोग अधिसूचित नहीं हुआ है। इसलिए अभी तक इस क्षेत्र के लोगों को विशेष क्षेत्र प्राधिकरण से किसी भी विकास कार्य के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में विभाग ने फिर से सरकार को प्रस्तावना भेजी है और वर्तमान भू उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए भी अधिसूचना साथ भेजी है। सरकार से उक्त अधिसूचना के अनुमोदित होने के बाद विशेष क्षेत्र पौंग डैम में आने वाले उन लोगों को विशेष क्षेत्र प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य हो जाएगा, जो जमीन खरीद कर निर्माण करना चाहते हैं। वहीं ,मूल बाशिंदे बिना अनुमति कुछ नियमों का पालन करते हुए अपने घरों और दुकानों आदि का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे निर्माणों को बिजली और पानी भी संबंधित पंचायत प्रधान दे सकते हैं। सहायक नगर योजनाकार पंकज शर्मा ने लोगों को पौंग डैम विशेष क्षेत्र अधिसूचित होने के बाद लगने वाले नियमों और विनियमों की जानकारी दी। बैठक में विभिन्न पंचायतों के प्रधान, पंचायत प्रतिनिधि और लोग मौजूद रहे।
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