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इंश्योरेंस कंपनी 9 प्रतिशत ब्याज सहित दे मुआवजा
Updated Wed, 02 Aug 2017 11:11 PM IST
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धर्मशाला। एक मारुति कार पलटने और क्षतिग्रस्त होने के बाद उस पर हुए खर्च की भरपाई करने में आनाकानी करना एक इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ा है। उपभोक्ता मंच धर्मशाला ने इंश्योरेंस कंपनी को शिकायतकर्ता को नौ प्रतिशत ब्याज सहित मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। कंपनी को यह राशि 30 दिन के भीतर देनी होगी।
जानकारी के अनुसार उपभोक्ता मंच धर्मशाला के अध्यक्ष मुकेश बंसल, सदस्य संगीता गौतम और दिनेश शर्मा ने शिकायतकर्ता मचला राम की शिकायत पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी धर्मशाला को शिकायतकर्ता को 1,76,461 रुपये मुआवजा, 300 रुपये शिकायत के खर्चे को नौ प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता मचला राम पुत्र धर्म चंद निवासी होली जिला चंबा ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह 17 अप्रैल 2016 को अपनी मारुति कार से हटली-सिहूंता सड़क मार्ग से जा रहा था, तो इस दौरान उसकी कार सड़क पर पलट गई और उसका काफी नुकसान हुआ था। इसकी मरम्मत में करीब दो लाख सात हजार रुपये खर्च हुए। लेकिन, गाड़ी की इश्योरेंस कंपनी ने उपरोक्त पैसा यह कह कर देने से आनाकानी की कि चालक के पास मान्य लाइसेंस नहीं था। वहीं, उपभोक्ता मंच ने कंपनी की इस दलील को गलत पाया और उपरोक्त फैसला शिकायतकर्ता के पक्ष में दिया। मंच ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को यह पैसा 30 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए।
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जानकारी के अनुसार उपभोक्ता मंच धर्मशाला के अध्यक्ष मुकेश बंसल, सदस्य संगीता गौतम और दिनेश शर्मा ने शिकायतकर्ता मचला राम की शिकायत पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी धर्मशाला को शिकायतकर्ता को 1,76,461 रुपये मुआवजा, 300 रुपये शिकायत के खर्चे को नौ प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता मचला राम पुत्र धर्म चंद निवासी होली जिला चंबा ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह 17 अप्रैल 2016 को अपनी मारुति कार से हटली-सिहूंता सड़क मार्ग से जा रहा था, तो इस दौरान उसकी कार सड़क पर पलट गई और उसका काफी नुकसान हुआ था। इसकी मरम्मत में करीब दो लाख सात हजार रुपये खर्च हुए। लेकिन, गाड़ी की इश्योरेंस कंपनी ने उपरोक्त पैसा यह कह कर देने से आनाकानी की कि चालक के पास मान्य लाइसेंस नहीं था। वहीं, उपभोक्ता मंच ने कंपनी की इस दलील को गलत पाया और उपरोक्त फैसला शिकायतकर्ता के पक्ष में दिया। मंच ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को यह पैसा 30 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए।
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