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दूषित और सड़े-गले खाद्य पदार्थ बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई

Sun, 08 Apr 2018 12:14 AM IST
Updated Sun, 08 Apr 2018 12:14 AM IST
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दूषित और सड़े-गले खाद्य पदार्थ बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
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पालमपुर (कांगड़ा)। गर्मियों में फैलने वाले रोगों के बचाव के लिए एसडीएम पालमपुर पंकज शर्मा ने दूषित और सड़े-गले खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। वहीं, आईपीएच विभाग को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं, जबकि दुकानों में गली सड़ी और बिना ढकी खाने पीने की चीजें बेचने वालों पर भी शिकंजा कसने को कहा है। उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार के निर्देशों पर एसडीएम ने उपमंडल स्तर पर ये निर्देश जारी किए हैं। एसडीएम पालमपुर पंकज शर्मा ने कहा कि दुकानों में गले-सड़े और बासी, अधपक्के फल और सब्जियां बेचने पर पाबंदी है। इसमें मिठाइयां, मांस, मछली, चाट, खोया-गिरी, केक, बिस्कुट, ब्रेड एवं दूध इत्यादि खाद्य पदार्थों को बिना ढके खुले में रखकर बेचने को प्रतिबंधित किया गया है। आइसक्रीम, कुल्फी, शरबत और नींबू पानी जैसे पेय पदार्थों के बेचने वालों को जीवाणु विज्ञानी से विषाणु रहित साफ और स्वच्छ पानी से निर्मित होने का प्रमाण पत्र लेने के बाद ही उत्पाद बेचने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को उपमंडल के किसी इलाके में हैजा की बीमारी फैलने के अंदेशे पर वहां रहने वाले सभी व्यक्तियों के हैजारोधी टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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