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एनओसी जमा न करवाई तो निजी स्कूलों पर लटकेगा ताला
Updated Thu, 13 Dec 2018 12:00 AM IST
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एनओसी जमा न करवाया तो निजी स्कूलों पर लटकेगा ताला
शिक्षा विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए दिया दो दिन का समय
उपनिदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग कांगड़ा के पास करवाने होंगे जमा
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। शिक्षा विभाग के पास अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करवाए बिना चल रहे निजी स्कूलों पर ताला लगने की नौबत आ सकती है। अगर स्कूलों ने दो दिन के भीतर शिक्षा विभाग के पास एनओसी सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी न की, तो विभाग ऐसे लापरवाह स्कूलों पर कार्रवाई अमल में लाएगा।
उपनिदेशक उच्चतर शिक्षा कांगड़ा की मानें तो समस्त निजी शैक्षणिक संस्थानों को हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान रेगुलेशन अधिनियम के तहत दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके जिला में कार्यरत कई निजी स्कूल इन नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे स्कूल न तो विभाग के पास एनओसी जमा करवा रहे हैं और न ही अन्य औपचारिकताएं पूरी कर उसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को उपलब्ध करवा रहे हैं। ऐसे में इन लापरवाह स्कूलों पर शिकंजा कसने के लिए शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। अगर दो दिन के भीतर ऐसे लापरवाह स्कूलों ने विभाग से प्राप्त अनुमति पत्र सहित अन्य औपचारिकताओं की कापी जमा नहीं करवाई तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार शिक्षा संस्थान स्थापित करने के लिए सक्षम अधिकारी से प्राप्त की गई अनुमति एवं गत शैक्षणिक वर्ष की लेखा परीक्षा की छाया प्रति उपनिदेशक कार्यालय में जमा करनी होती है। बावजूद इसके कुछ स्कूलों ने इस संबंध में कोई रुचि नहीं दिखाई है। वहीं, इस संदर्भ में उपनिदेशक उच्चतर शिक्षा कांगड़ा केके शर्मा ने कहा कि अगर शेष बचे स्कूलों ने दो दिन के भीतर अनुमति प्रमाणपत्र सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं की तो ऐसे स्कूलों पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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शिक्षा विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए दिया दो दिन का समय
उपनिदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग कांगड़ा के पास करवाने होंगे जमा
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। शिक्षा विभाग के पास अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करवाए बिना चल रहे निजी स्कूलों पर ताला लगने की नौबत आ सकती है। अगर स्कूलों ने दो दिन के भीतर शिक्षा विभाग के पास एनओसी सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी न की, तो विभाग ऐसे लापरवाह स्कूलों पर कार्रवाई अमल में लाएगा।
उपनिदेशक उच्चतर शिक्षा कांगड़ा की मानें तो समस्त निजी शैक्षणिक संस्थानों को हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान रेगुलेशन अधिनियम के तहत दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके जिला में कार्यरत कई निजी स्कूल इन नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे स्कूल न तो विभाग के पास एनओसी जमा करवा रहे हैं और न ही अन्य औपचारिकताएं पूरी कर उसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को उपलब्ध करवा रहे हैं। ऐसे में इन लापरवाह स्कूलों पर शिकंजा कसने के लिए शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। अगर दो दिन के भीतर ऐसे लापरवाह स्कूलों ने विभाग से प्राप्त अनुमति पत्र सहित अन्य औपचारिकताओं की कापी जमा नहीं करवाई तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार शिक्षा संस्थान स्थापित करने के लिए सक्षम अधिकारी से प्राप्त की गई अनुमति एवं गत शैक्षणिक वर्ष की लेखा परीक्षा की छाया प्रति उपनिदेशक कार्यालय में जमा करनी होती है। बावजूद इसके कुछ स्कूलों ने इस संबंध में कोई रुचि नहीं दिखाई है। वहीं, इस संदर्भ में उपनिदेशक उच्चतर शिक्षा कांगड़ा केके शर्मा ने कहा कि अगर शेष बचे स्कूलों ने दो दिन के भीतर अनुमति प्रमाणपत्र सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं की तो ऐसे स्कूलों पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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