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HP Police Bharti: हिमाचल हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल के 123 पदों का परिणाम घोषित करने पर लगाई रोक, जानें वजह

Sat, 08 Mar 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Sat, 08 Mar 2025 05:00 AM IST
सार

हिमाचल सरकार की ओर से एक्स सर्विस कोटे के तहत 123 पद भरे जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कटऑफ डेट को चुनौती दी है। ऐसे में प्रदेश सरकार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परिणाम हाईकोर्ट की अनुमति के बिना घोषित नहीं कर पाएगी।

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HP Police Bharti Himachal High Court stays declaration of result for 123 police constable posts
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल सरकार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परिणाम हाईकोर्ट की अनुमति के बिना घोषित नहीं कर पाएगी। यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि विभाग की ओर से जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, वह जारी रहेगी। सरकार की ओर से एक्स सर्विस कोटे के तहत 123 पद भरे जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कटऑफ डेट को चुनौती दी है। अब मामले में सुनवाई 19 मार्च को होगी।

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राज्य मंत्रिमंडल ने 14 सितंबर, 2023 को कांस्टेबलों के पद भरने का फैसला लिया था। इसके लिए वर्ष 2024 में विभाग की ओर से विज्ञापन जारी किए गए थे। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि विभाग की ओर से एक्स सर्विस की कटऑफ डेट में बदलाव किया गया। विभाग की ओर से यह तिथि 13 दिसंबर 2022 से 2024 के बीच तय की गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह तिथि 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2024 गिनी जाए। बीते दिनों आवेदन करने में तकनीकी समस्याएं आने पर आयोग ने तारीख बढ़ाई थी।

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