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Himachal News : वाहन मालिक आठ लाख चालानों का नहीं कर रहे भुगतान, पुलिस ने जारी की चेतावनी

Mon, 16 Sep 2024 06:19 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Mon, 16 Sep 2024 06:19 PM IST
सार

हिमाचल में लाखों वाहन मालिक चालान का भुगतान नहीं कर रहे हैं। चालान का भुगतान नहीं करने पर पुलिस विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों को सख्त हिदायत दी है। इसमें चेताया गया है कि अगर वाहन मालिकों ने जल्द चालान का भुगतान नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

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Himachal News Vehicle owners are not paying eight lakh challans police issued warning
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के तहत काटे जाने वाले चालान का लाखों वाहन मालिक भुगतान नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि लंबित चालान का आंकड़ा आठ लाख से अधिक हो गया है। यह चालान पुलिस और अदालतों में लंबित हैं। चालान का भुगतान नहीं करने पर पुलिस विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों को सख्त हिदायत दी है। इसमें चेताया गया है कि अगर वाहन मालिकों ने जल्द चालान का भुगतान नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें वाहन जब्ती, भारी जुर्माना और अदालत में पेशी शामिल हो सकती है। पुलिस विभाग के मुताबिक यह आंकड़ा वर्ष 2022-23 और 2024 का है। इससे पता चलता है कि वाहन के चालान होने पर उल्लंघनकर्ता न ही पुलिस और न ही अदालत में इसका भुगतान करते हैं। यही वजह है कि लंबित चालानों की संख्या लाखों में पहुंच गई है।

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पुलिस के मुताबिक कई बार देखा गया है कि नोटिस जारी होने के बाद भी वाहन मालिक चालान का भुगतान नहीं करते। चालान का भुगतान नहीं करने को लेकर पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि ज्यादातर लोग चालान का भुगतान नहीं करने पर उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई को लेकर अनभिज्ञ होते हैं। इसी वजह से वह इसका भुगतान नहीं करते हैं। इसमें कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिसमें एक वाहन के ही पांच से दस चालान होते हैं लेकिन उनका भुगतान नहीं किया जाता है। वाहन बेचने की स्थिति और अदालत से समन आने पर ही ऐसे वाहन मालिकों को चालान के बारे में सूचना मिलती है।

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मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से चालान की नहीं मिलती सूचना
पुलिस के मुताबिक प्रदेश में हजारों वाहन मालिक ऐसे हैं, जिनके सही मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं हैं। इस वजह से चालान और अन्य संबंधित सूचनाएं उन्हें समय से नहीं मिल पाती है। पुलिस अब बेतरतीब पार्किंग, तेज रफ्तार समेत अन्य यातायात नियमों की अवहेलना करने पर ऑनलाइन चालान ही जारी करती है। ऐसे में जिन वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका चालान हुआ है। ऐसे में कई उल्लंघनकर्ता सालों साल चालान के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वह अपने मोबाइल नंबर अपडेट करें।

प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के तहत काटे आठ लाख चालानों का उल्लंघनकर्ता भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय पर इसका भुगतान करें नहीं तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी- नरवीर सिंह राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ट्रैफिक, पर्यटन एवं रेलवे

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