फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal News High Court issues notice to Home Secretary DGP in the matter of writing names outside shops

Himachal News: दुकानों के बाहर नाम लिखने के मामले में हाईकोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी को जारी किए नोटिस

Thu, 24 Oct 2024 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा भारती मेहता, संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
भारती मेहता, संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Thu, 24 Oct 2024 05:00 AM IST
सार

हिमाचल हाईकोर्ट ने दुकानों के बाहर नाम लिखने के मामले में प्रदेश के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), शिमला के पुलिस अधीक्षक और नगर निगम शिमला को नोटिस जारी किया है। 

विज्ञापन
Himachal News High Court issues notice to Home Secretary DGP in the matter of writing names outside shops
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले बयानों पर संज्ञान लिया है। अदालत ने दुकानों के बाहर नाम लिखने के मामले में प्रदेश के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), शिमला के पुलिस अधीक्षक और नगर निगम शिमला को नोटिस जारी किया है। जनहित याचिका में सरकार सहित लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और देवभूमि जागरण मंच को भी पार्टी बनाया गया है।

विज्ञापन


हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सांविधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति गैरजिम्मेदारना बयानों से प्रदेश के भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं। साथ में कुछ संगठनों की ओर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाले जा रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर दूसरे धर्म के प्रति नफरत पनप रही है। इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की अदालत की खंडपीठ ने की।
विज्ञापन


जनहित याचिका में आरोप लगाए गए हैं कि मंत्री विक्रमादित्य ने 26 सितंबर को बयान दिया था कि ढाबों और खाने-पीने का सामान बेचने वाली दुकानों के बाहर दुकानदार अपना नाम और पहचान लिखें। मंत्री अनिरुद्ध और अन्य संगठनों के विवादास्पद बयानों का हवाला भी जनहित याचिका में दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि मंत्रियों की ओर से की जा रही इस तरह की बयानबाजी से प्रदेश की शांति और कानून-व्यवस्था को खतरा हो रहा है। पिछले कुछ समय से धर्म के नाम पर प्रदेश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने भी इस तरह के आदेश जारी कर दिए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खाने-पीने की दुकानों के बाहर नाम लिखने पर रोक लगा रखी है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि दुकानदार नाम लिखने को बाध्य नहीं हैं, जो खुद लिखना चाहें, वे लिखें। इस मामले की अगली सुनवाई अब तीन हफ्ते बाद होगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed