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Himachal News: सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाओं को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश, जानें सबकुछ
Thu, 20 Feb 2025 08:52 PM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Thu, 20 Feb 2025 08:52 PM IST
सार
हिमाचल सरकार ने उन महिलाओं के लिए 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश देने की पहल की है, जो मृत शिशु को जन्म देती हैं या जन्म के तुरंत बाद बच्चे को खो देती हैं।
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हिमाचल प्रदेश सरकार।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन महिलाओं के लिए 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश देने की पहल की है, जो मृत शिशु को जन्म देती हैं या जन्म के तुरंत बाद बच्चे को खो देती हैं। वर्तमान में सरकारी सेवा में कार्यरत महिला, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, वह प्रसव होने पर 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार है।
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हाल ही में घोषित विशेष मातृत्व अवकाश केवल मृत शिशु या नवजात शिशु की मृत्यु के मामलों में ही लागू शर्तों पर ही लागू होगा। यह अवकाश केवल अधिकृत अस्पतालों में प्रसव के लिए ही लिया जा सकता है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ऐसी दुखद परिस्थितियों के शारीरिक और भावनात्मक नुकसान को समझते हुए, राज्य सरकार की पहल का उद्देश्य प्रभावित कर्मचारियों को ठीक होने और उपचार के लिए आवश्यक समय प्रदान करना है।
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