Himachal Pradesh: हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा- समझौते के बाद पत्नी को 2 साल तक मुकदमे में घसीटना मानसिक क्रूरता
भारती मेहता, संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Fri, 29 Aug 2025 05:00 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि समझौते का उल्लंघन करना विशेष रूप से जब एक पक्ष को परेशान करने के लिए किया जाए, तो वह अदालत द्वारा क्रूरता माना जाता है और यह कानूनी प्रक्रिया का भी दुरुपयोग है। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क