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Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रांसलेटर पद पर नियुक्ति याचिका को किया खारिज, जानें पूरा मामला

Sat, 07 Jun 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Sat, 07 Jun 2025 05:00 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ स्टाफ (भर्ती, पदोन्नति, सेवा शर्तें, आचरण और अपील) नियम 2015 के अनुसार, अनुवादक पद के लिए फीडर कैडर में 5 साल की सेवा आवश्यक है। पढ़ें पूरी खबर...

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Himachal High Court dismisses petition for appointment to translator post know the whole matter
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुवादक (ट्रांसलेटर) पद पर नियुक्ति संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा है कि नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड सर्वाेपरि हैं। प्रार्थी अनुवादक के पद के लिए 5 साल की आवश्यक सेवा अवधि की पात्रता पूरी नहीं करता है। हाईकोर्ट ने याची की मांग को खारिज कर दिया, इसमें उसने अंतिम परिणाम को रद्द करने और अपनी उम्मीदवारी को योग्य घोषित करने की मांग की थी। खंडपीठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ स्टाफ (भर्ती, पदोन्नति, सेवा शर्तें, आचरण और अपील) नियम 2015 के अनुसार, अनुवादक पद के लिए फीडर कैडर में 5 साल की सेवा आवश्यक है।

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हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता को 2 जून 2018 को कुल्लू से हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। इस स्थानांतरण के समय स्पष्ट शर्तें थीं कि याचिकाकर्ता कुल्लू में अपनी पिछली सेवा की वरिष्ठता को त्याग देगा और भविष्य में किसी भी वरिष्ठता के दावे का हकदार नहीं होगा। कोर्ट ने माना कि कट-ऑफ तिथि 20 सितंबर 2022 तक याचिकाकर्ता के पास हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में आवश्यक पांच साल की सेवा नहीं थी। प्रार्थी का तर्क था कि सिविल और सत्र प्रभाग कुल्लू में क्लर्क के रूप में 30 दिसंबर 2016 से 1 जून 2018 तक दी गई सेवा को भी अनुवादक के पद की पात्रता के लिए गिना जाना चाहिए। अनुवादक पद के लिए नियमों में रजिस्ट्री के पात्र क्लास थ्री और क्लास फोर कर्मचारियों के लिए पांच साल की सेवा अवधि अनिवार्य है।

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हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए अनुवादक पद के लिए अयोग्य घोषित करने वाले निर्णय को बरकरार रखा है। नियम 2015 के अनुसार, अनुवादक के पद के लिए रजिस्ट्री के कर्मचारियों से पांच साल का अनुभव आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि भले ही शिकायत समिति ने उनकी पात्रता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन यह स्वीकार्यता नियमों के विरुद्ध थी और स्थानांतरण की शर्तों पर ठीक से विचार किए बिना दी गई थी। खंडपीठ ने दोहराया है कि केवल शैक्षणिक योग्यताएं किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं देती हैं। नियुक्ति केवल लागू भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है। कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार की जाती है, तो यह अन्य कर्मचारियों के अधिकारों को प्रभावित करेगा जो नियमों के तहत पात्र होंगे,जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।
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