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Himachal: अनुराग ठाकुर के नामांकन वाले आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती, प्रतिवादियों को जवाब दायर करने के आदेश
Wed, 26 Mar 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Wed, 26 Mar 2025 05:00 AM IST
सार
पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर के चुनाव में भाग लेने वाले आदेश को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जानें पूरा मामला...
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीएफआई) के अध्यक्ष अजय सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर के चुनाव में भाग लेने वाले आदेश को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के एकल जज के अंतरिम आदेश को डबल बैंच के समक्ष चुनौती दी है। उन्होंने खंडपीठ से कहा कि एकल जज ने जो अंतरिम आदेश दिए हैं, उस पर रोक लगाई जाए। मंगलवार को न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मामले में प्रतिवादियों को अपना जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। अब मामले की सुनवाई सात अप्रैल को होगी। उधर, 28 मार्च को होने वाले भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनाव पर संशय बन गया है।
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बता दें कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 20 मार्च को उस नोटिस पर रोक लगा दी थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग फेडरेशन की ओर से अनुराग ठाकुर समेत दो नामित सदस्यों के नामांकन को अस्वीकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने भारतीय मुक्केबाजी महासंघ को नामांकन को वैध मानने का निर्देश दिए थे। जबकि अजय सिंह ने उसके नाम को खारिज कर दिया था। एकलपीठ ने अनुराग ठाकुर को अपना नामांकन दाखिल करने और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के किसी भी पद के लिए प्रतियोगिता में पूरी तरह से भाग लेने और नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाने के निर्देश दिए थे। मुख्य याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। तब तक याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों को उत्तर और प्रति-उत्तर दायर करने को कहा है।
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