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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   dhara change in women sucide case

जमीन खरीदारों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस

Fri, 13 Sep 2019 10:54 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Sep 2019 10:54 PM IST
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हमीरपुर। जमीन के पैसे न देने और महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में अब जमीन खरीदारों के खिलाफ पुलिस ने भादंसं की धारा 306 में केस दर्ज किया है। इससे पहले पुलिस ने धारा 309 में केस दर्ज किया था। लेकिन, महिला के बयान के बाद पुलिस ने धाराएं बदल दी हैं। पुलिस ने शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। इसके साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी लोगों को पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।
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पुलिस थाना भोरंज के तहत जमीन के पैसे न देने पर एक महिला ने गत दिवस केरोसिन छिड़क कर खुद को आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसी महिला को पहले उपचार के लिए टौणीदेवी अस्पताल पहुंचाया गया। यहां पर प्राथमिक उपचार के बाद महिला को टांडा अस्पताल रेफर कर दिया। जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला की पहचान महतावी देवी पत्नी सुंदर सिंह निवासी गांव व डाकघर बराड़ा, उपमंडल भोरंज जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। महिला ने पुलिस में दिए बयान में कहा था कि करीब तीन माह पहले इलाके के एक दंपती ने उससे पांच मरले जमीन खरीदी थी। खरीदार ने बताया कि वह अगले दिन घर आकर उसे पैसे दे देगा। लेकिन, बार-बाहर गुजारिश के बावजूद व्यक्ति ने उसे पैसे नहीं दिए। इससे तंग आकर महिला ने 11 सितंबर को केरोसिन छिड़क कर खुद को आग लगा ली। टांडा में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई है। उधर, डीएसपी हितेश लखनपाल ने बताया कि पुलिस ने महिला के बयान पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस शीघ्र आरोपी से पूछताछ करेगी।
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