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Hamirpur (Himachal) News: भवनों को लेकर नियमों से विपरीत किया संशोधन बना परेशानी
Tue, 24 Mar 2026 05:44 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Tue, 24 Mar 2026 05:44 AM IST
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नगर निगम के तहत शहर में कई लोगों ने कर रखा है अतिक्रमण
अतिक्रमण को हटाने के लिए केवल नोटिस तक सीमित हैं अधिकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। स्थानीय नगर निकाय में नियमों को दरकिनार कर बनाए गए भवनों को लेकर किया संशोधन अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। हमीरपुर में नगर निगम के तहत कई लोगों ने नियमों को दरकिनार भवन का निर्माण कर रखा है। नियमों के अनुसार पास किए गए नक्शे के अनुसार ही भवन का निर्माण करना होता है, लेकिन शहर में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लेंटल को जरूरत से अधिक आगे बढ़ा दिया है तो किसी ने सीढ़ियां नियमों के विपरीत लगाई हैं।
सबसे बड़ी बात है कि अधिकांश भवन नगर परिषद के कार्यकाल में बनाए गए हैं। ऐसे में निगम के अधिकारी ऐसे लोगों को नोटिस जारी करने तक सीमित हैं। नगर निगम के अधिकारी नोटिस जारी तो करते हैं, लेकिन उससे आगे कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती है क्योंकि लोग पुराने भवन का हवाला देते हैं।
नगर निगम अब तक 10 से अधिक लोगों को इस संबंध में नोटिस भी जारी कर चुका है। अधिकारियों की मानें तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पुराने भवनों को लेकर अड़चनें पैदा हो जाती है। वहीं, लोग भी शिकायत करने से कतराते हैं। शिकायत आने पर कार्रवाई की जाती है। नियमों की पालना को लेकर भी अधिकारियों के हाथ बंधे हुए हैं। वहीं इस बारे में नगर निगम के आयुक्त राकेश कुमार शर्मा का कहना है कि नियमों के विपरीत कार्य करने पर टीसीपी एक्ट के तहत नोटिस जारी किए जाते हैं। अगर कोई पालना नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
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अतिक्रमण को हटाने के लिए केवल नोटिस तक सीमित हैं अधिकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। स्थानीय नगर निकाय में नियमों को दरकिनार कर बनाए गए भवनों को लेकर किया संशोधन अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। हमीरपुर में नगर निगम के तहत कई लोगों ने नियमों को दरकिनार भवन का निर्माण कर रखा है। नियमों के अनुसार पास किए गए नक्शे के अनुसार ही भवन का निर्माण करना होता है, लेकिन शहर में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लेंटल को जरूरत से अधिक आगे बढ़ा दिया है तो किसी ने सीढ़ियां नियमों के विपरीत लगाई हैं।
सबसे बड़ी बात है कि अधिकांश भवन नगर परिषद के कार्यकाल में बनाए गए हैं। ऐसे में निगम के अधिकारी ऐसे लोगों को नोटिस जारी करने तक सीमित हैं। नगर निगम के अधिकारी नोटिस जारी तो करते हैं, लेकिन उससे आगे कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती है क्योंकि लोग पुराने भवन का हवाला देते हैं।
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नगर निगम अब तक 10 से अधिक लोगों को इस संबंध में नोटिस भी जारी कर चुका है। अधिकारियों की मानें तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पुराने भवनों को लेकर अड़चनें पैदा हो जाती है। वहीं, लोग भी शिकायत करने से कतराते हैं। शिकायत आने पर कार्रवाई की जाती है। नियमों की पालना को लेकर भी अधिकारियों के हाथ बंधे हुए हैं। वहीं इस बारे में नगर निगम के आयुक्त राकेश कुमार शर्मा का कहना है कि नियमों के विपरीत कार्य करने पर टीसीपी एक्ट के तहत नोटिस जारी किए जाते हैं। अगर कोई पालना नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
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