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32 नर्सरी शिक्षकों को मिला 2002 से जेबीटी का दर्जा
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हमीरपुर। प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमीरपुर में सेवाएं दे रहे 32 शिक्षकों को दस साल के बजाय पांच साल में बतौर नियमित जेबीटी शिक्षक का दर्जा और जेबीटी के समकक्ष वित्तीय लाभ मिलेगा। जिला प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्राइमरी स्कूलों में इन शिक्षकों की नियुक्तियां वर्ष 1997 में हुई थीं। सरकार के आदेशों के बाद दस साल की सेवा के बाद वर्ष 2006 में यह सभी जेबीटी शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे।
लेकिन, इस बीच बिलासपुर के शिक्षक ने प्रदेश उच्च न्यायालय में इस मामले में अपील कर दी। न्यायालय के निर्णय के मुताबिक उन्हें पांच साल के बाद जेबीटी शिक्षक बनाने के आदेश जारी हुए। जिसके चलते प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इन सभी 32 एनटीटी शिक्षकों को वर्ष 2002 से जेबीटी शिक्षक का दर्जा प्रदान करते हुए वित्तीय लाभ प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। इन सभी शिक्षकों को अब पिछले पांच साल में हुए वित्तीय नुकसान के रूप में आगामी वेतन के साथ पांच इंक्रीमेंट भी मिलेंगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इन सभी 32 शिक्षकों की सूची उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमीरपुर, खंड शिक्षा अधिकारियों और जिला कोषाधिकारी को भेज दी हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय ने 28 दिसंबर 2021 को प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जेबीटी प्रमाण पत्र हासिल करने वाले नर्सरी शिक्षकों को दस वर्ष की जगह पांच वर्ष में जेबीटी के समकक्ष नियमित सेवाएं और वित्तीय लाभ प्रदान करने के आदेश पारित किए थे। उधर, प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर संजय ठाकुर ने कहा कि वर्ष 1997 में भर्ती हुए 32 एनटीटी शिक्षकों को वर्ष 2006 के बजाय वर्ष 2002 से जेबीटी के समकक्ष लाभ प्रदान करने के बारे में आदेश जारी हुए हैं।
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लेकिन, इस बीच बिलासपुर के शिक्षक ने प्रदेश उच्च न्यायालय में इस मामले में अपील कर दी। न्यायालय के निर्णय के मुताबिक उन्हें पांच साल के बाद जेबीटी शिक्षक बनाने के आदेश जारी हुए। जिसके चलते प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इन सभी 32 एनटीटी शिक्षकों को वर्ष 2002 से जेबीटी शिक्षक का दर्जा प्रदान करते हुए वित्तीय लाभ प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। इन सभी शिक्षकों को अब पिछले पांच साल में हुए वित्तीय नुकसान के रूप में आगामी वेतन के साथ पांच इंक्रीमेंट भी मिलेंगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इन सभी 32 शिक्षकों की सूची उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमीरपुर, खंड शिक्षा अधिकारियों और जिला कोषाधिकारी को भेज दी हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय ने 28 दिसंबर 2021 को प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जेबीटी प्रमाण पत्र हासिल करने वाले नर्सरी शिक्षकों को दस वर्ष की जगह पांच वर्ष में जेबीटी के समकक्ष नियमित सेवाएं और वित्तीय लाभ प्रदान करने के आदेश पारित किए थे। उधर, प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर संजय ठाकुर ने कहा कि वर्ष 1997 में भर्ती हुए 32 एनटीटी शिक्षकों को वर्ष 2006 के बजाय वर्ष 2002 से जेबीटी के समकक्ष लाभ प्रदान करने के बारे में आदेश जारी हुए हैं।
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