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Chamba News: घर निर्माण की पूरी सामग्री नहीं भेजी, अब ब्याज सहित देनी होगी रकम

Mon, 29 Dec 2025 10:54 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 29 Dec 2025 10:54 PM IST
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The entire material for the construction of the house was not sent, now the amount will have to be paid along with interest.
चंबा। चंडीगढ़ के एक स्टोर ने जिले के तीन लोगों को घर निर्माण के लिए सरिया और स्टील की पूरी राशि लेकर कम सामान की आपूर्ति की। अब जिला उपभोक्ता आयोग ने स्टोर संचालक को नौ प्रतिशत ब्याज सहित शिकायतकर्ता बलदेव राम को 3.90 लाख रुपये, नरेंद्र मोहन शर्मा को 1.58 लाख रुपये और देवी दत्त को 40 हजार रुपये देने को कहा है।
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पीड़ित बलदेव राम निवासी सुंदरा, नरेंद्र मोहन शर्मा निवासी कमांडी और देवी दत्त निवासी कमांडी, सभी जिला चंबा ने जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला/चंबा की अदालत में याचिका दी थी। उन्होंने बताया कि वे अगस्त 2022 में अपने घरों का निर्माण कर रहे थे। इस दौरान उन्हें सरिया और स्टील की आवश्यकता पड़ी।
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स्थानीय व्यक्ति संजय कुमार ने उनकी बात ईश्वर आयरन स्टोर बालाजी सेल्स प्लॉट नंबर 211 सेक्टर 29 आयरन मार्केट चंडीगढ़ से मोबाइल के जरिये करवाई और सरिये और स्टील की आपूर्ति देने को कहा। तीनों ने अपने-अपने खातों से चेक के माध्यम से कुल 12.34 लाख रुपये की राशि भेज दी।
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इस बीच स्टोर प्रबंधक ने 7.62 लाख रुपये मूल्य के स्टील की आपूर्ति की। इसके बाद शेष 4.71 लाख रुपये के स्टील की आपूर्ति करने से इन्कार कर दिया है। जब स्टोर प्रबंधक से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि संजय कुमार पर अन्य पार्टियों का ऋण बकाया है।

उनकी बिना अनुमति के स्टोर प्रबंधक ने किसी और का बकाया उनसे काट लिया। स्टोर प्रबंधक से पूछताछ पर उसने बकाया राशि का भुगतान न होने पर ऐसा करने की बात की। इसके बाद आपूर्ति न होने से नाराज होकर उपभोक्ताओं ने आयोग में याचिका दायर की। इसके तहत अब आयोग की अदालत ने फैसला सुनाया है।
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