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Chamba News: बीमा राशि देने से मुकरी कंपनी, अब नौ फीसदी ब्याज सहित देने होंगे 15 लाख

Tue, 27 Jan 2026 10:34 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Tue, 27 Jan 2026 10:34 PM IST
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The company refused to pay the insurance amount and will now have to pay Rs 15 lakh along with nine per cent interest.
चंबा। गाड़ी का बीमा होने के बाद भी मुआवजा राशि न देने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने धर्मशाला/चंबा की अदालत ने बीमा कंपनी पर शिकंजा कस दिया है। आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा की अदालत ने कंपनी की को 15 लाख रुपये की राशि का नौ प्रतिशत ब्याज सहित प्रभावित को भुगतान करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं कंपनी को 50 हजार रुपये मुआवजे के रूप में, जबकि पांच हजार रुपये मुकदमेबाजी पर वहन हुए खर्च के अदा करने होंगे।
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मामला 21 अगस्त 2022 का है। इस दिन तिलक, उनकी पत्नी अनीता, बेटा अतुल और बेटी समीक्षा की तीसा-चंबा मार्ग पर डांड मोड़ के समीप कार दुर्घटना में मौत हो गई। तिलक की माता मुक्ति देवी पुत्री लोचू निवासी मंडोलू, डाकघर डुगली, तहसील चुराह ने बताया कि दुर्घटना के बाद सर्वेयर, पुलिस टीम ने घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार की। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने गाड़ी का बीमा करने वाली कंपनी को दस्तावेज सौंपकर मुआवजा राशि के लिए आवेदन किया। दो माह के बाद कंपनी ने बीमा की मुआवजा राशि देने से साफ मना कर दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार की ओर से जिला उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन धर्मशाला/चंबा में केस दायर किया गया। इसके तहत अब आयोग ने यह फैसला सुनाया है।
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